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सूचना सहायक भर्ती को लेकर बेरोजगारों ने किया विरोध:मंत्री बोले- विभाग की वजह से नहीं हो रही देरी, कोर्ट में विचाराधीन है मामला

राजस्थान में सूचना सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्पष्टीकरण के बावजूद मंगलवार को बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा विभाग के मुख्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की। वहीं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज को जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया के निस्तारण करने के आदेश दिए।

कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया- विभाग के स्तर पर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सूचना सहायक भर्ती के फाइनल रिजल्ट पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। इस पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। जहां कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती को लेकर अपना पक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा- मैंने भी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज को इस मामले पर मजबूत से मजबूत पैरवी के निर्देश दिए हैं। ताकि जल्द से जल्द राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति दी जा सके।

हाइकोर्ट के स्तर पर मामला विचाराधीन

राठौड़ ने कहा- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस भर्ती को लेकर सभी कार्यवाही पूरी कर ली गई है। सिर्फ हाइकोर्ट के स्तर पर मामला विचाराधीन है। जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्य पक्षकार की भूमिका में है।

विवादित सवाल को लेकर राय ली जा रही

कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा- सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के सवालों को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने फाइनल रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। फिलहाल विवादित सवाल को लेकर विधिक राय ली जा रही है। इसके बाद भी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाएगा। उसके बाद ही सूचना सहायक भर्ती 2023 का रिजल्ट जारी होगा।

सूचना सहायक भर्ती परीक्षा देने वाले अर्पित खंडेलवाल ने बताया कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन को लेकर विभाग को जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं, विभाग द्वारा इस पूरे मामले का स्पष्टीकरण जारी कर कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। इसकी वजह से हजारों युवाओं का भविष्य अधरझूल में अटक गया है। हम चाहते हैं कि सरकार कोर्ट में इस मामले की मजबूत पैरवी करें। ताकि प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिल सके।

बता दें कि 16 जनवरी 2023 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक के 2730 पदों पर भर्ती निकाली थी। बाद में पदों की संख्या 3415 कर दी। भर्ती की लिखित परीक्षा 21 जनवरी 2024 को हुई थी। इसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने आंसर की और रिजल्ट जारी किया था जिसके बाद शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों के डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। लेकिन इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल को लेकर हाईकोर्ट में या शिकायत कर दी गई। जिसके बाद कोर्ट ने भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट पर रोक लगा दी है।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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