जयपुरः राज्य सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सांगानेर की 848 फैक्ट्रियों को सीज कर कुर्की करने का ये मामला है. फैक्ट्रियों को सीज कर कुर्क करने पर हाईकोर्ट ने रोक की. राज्य सरकार की अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया.
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मामले की मेनेटेबिलिटी पर सुनवाई होने तक हाईकोर्ट ने रोक लगाई है. केवल कॉर्पोरेट वेल की स्थिति स्पष्ट करने तक रोक रहेगी. जस्टिस अवनीश झिंगन व जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए है. महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने मामले में सरकार की ओर से पैरवी की.

Author: Kashish Bohra
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