Home » राष्ट्रीय » हनीट्रैप में जेल कराई, उसी पुलिसकर्मी पर रेप का केस:आरोप-दुष्कर्म कर खून से मांग भरी; अब तक 8 मुकदमे किए, 3 में पुलिसवाले आरोपी

हनीट्रैप में जेल कराई, उसी पुलिसकर्मी पर रेप का केस:आरोप-दुष्कर्म कर खून से मांग भरी; अब तक 8 मुकदमे किए, 3 में पुलिसवाले आरोपी

‘थानाधिकारी ने मेरे साथ जबरदस्ती की, फिर कहा मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे बरसाना के राधा रानी मंदिर ले जाकर पत्थर से अपने हाथ से खून निकालकर मेरी मांग भरी। फिर अलवर में मेरे घर पर सगाई की। बाद में वह शादी से मुकर गया और मेरे व मेरे परिवार के खिलाफ झूठा केस करवा दिया।’

यह कहना है उस महिला का जिसने भरतपुर के उद्योग नगर के पूर्व थानाधिकारी महेंद्र सिंह राठी के खिलाफ रेप केस दर्ज कराया है। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला अब तक पति के खिलाफ सहित 8 मामले दर्ज करा चुकी है। तीन मामलों में आरोपी पुलिसवाले हैं। वहीं खुद महिला के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं।

पढ़िए पूरी रिपोर्ट…

महिला ने एफआईआर में बताया कि उसका पति से विवाद चल रहा था। कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी मुलाकात उद्योग नगर के तत्कालीन थानाधिकारी महेंद्र सिंह राठी से हुई।

राठी ने उसके मोबाइल नंबर लिए और वॉट्सऐप कॉल करने लगा। फोन पर उसे कहा- तुम बहुत सुंदर हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर नवंबर 2022 में कोर्ट में मुलाकात हुई। राठी उसे गाड़ी में बैठाकर अपने सरकारी क्वार्टर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने बताया कि इसके बाद वो उसे शादी का झांसा देकर यूपी के बरसाना में राधा रानी मंदिर ले गया। वहां राठी ने पत्थर मारकर अपने हाथ से खून निकाला और उसकी मांग भरी। वादा किया कि जल्द शादी होगी। जनवरी 2023 में राठी ने अलवर आकर उसके घर पर सगाई की। साड़ी और अंगूठी दी।

वीडियो भी आया सामने : इस पूरे मामले में एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें थानाधिकारी महेंद्र सिंह राठी और महिला के गले में फूलों की माला है। थानाधिकारी के सिर पर रूमाल बंधा है। माथे पर तिलक है।

थानाधिकारी राठी के साथ महिला। उसने दावा किया है कि ये फोटो उसके घर पर हुई सगाई की है।
थानाधिकारी राठी के साथ महिला। उसने दावा किया है कि ये फोटो उसके घर पर हुई सगाई की है।

पूर्व थानाधिकारी बोले- वीडियो फर्जी

हालांकि, पूर्व थानाधिकारी महेंद्र सिंह राठी का कहना है कि यह वीडियो फर्जी है। इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।

राठी का कहना है कि महिला ने उन्हें जाल में फंसाया। उन्होंने कहा- मैंने इस महिला की कभी मांग नहीं भरी। मैं तो पहली बार मिलने भी अपने परिवार के साथ गया था। उस समय एक काॅन्स्टेबल भी मौजूद था। उस महिला ने उस काॅन्स्टेबल से कहा कि मैं उसका चाचा हूं। मेरा परिवार उसकी छोटी बहन को देखने आया है। इसी काॅन्स्टेबल से महिला ने मिठाई भी मंगवाई थी।

यह पूरा परिवार ही किसी योजना के तहत काम कर रहा था। एक संगठित गिरोह है, जो इसी तरह पुलिसकर्मियों को फंसा कर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराता है।

इससे पहले, फरवरी 2024 में पूर्व थानाधिकारी महेंद्र सिंह राठी ने अलवर की अरावली विहार पुलिस थाने में इसी महिला और उसके परिजनों के खिलाफ हनी ट्रैप कर 90 लाख रुपए ऐंठने का केस दर्ज कराया था। इस मामले में महिला लगभग 13 महीने के लिए जेल भी जा चुकी है। लेकिन, जमानत पर बाहर आने के बाद उसने 22 मार्च 2025 को उद्योग नगर थाने में राठी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है।

इधर, फरवरी 2024 में हनी ट्रैप के मामले में थाना अधिकारी को फंसाने के बाद ही उस पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई थी। राठी को लाइन हाजिर कर दिया था। वह अभी करौली में लाइन में है।

एएसआई रामजीत पर महिला ने ब्लैकमेल करने, आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाने और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया।
एएसआई रामजीत पर महिला ने ब्लैकमेल करने, आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाने और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया।

अब तक कई पुलिसकर्मियों पर लगा चुकी है आरोप

भास्कर रिपोर्टर ने मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि महिला पहले भी कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करा चुकी है। कई बार विभागीय जांच हुई है। कुछ पुलिस अधिकारियों का तबादला भी किया गया है।

36 साल की ये महिला डीग के बहज की रहने वाली है। इसने अपने गांव से ही हनी ट्रैप गिरोह की शुरुआत की थी। पहले गांव के पुलिस चौकी पर तैनात काॅन्स्टेबल विनोद के संपर्क में आई। उसके साथ मिलकर एक बाबाजी से संबंध बनाकर ब्लैकमेल कर उनकी गोवर्धन के पास की जमीन अपने नाम करवा ली।

8 मुकदमे करा चुकी, खुद उसके खिलाफ भी 4 केस

गांव में बदनामी के बाद वह अलवर आकर बस गई और अपने भाई-बहनों के साथ मिलकर गिरोह को सक्रिय किया। यहां इस महिला ने कई लोगों खासकर पुलिसकर्मियों को प्रेमजाल में फंसा कर रेप, छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए। बाद में समझौते के नाम पर पैसे ऐंठे।

अब तक इस महिला ने 8 मुकदमे (ज्यादातर पुलिसकर्मियों पर) दर्ज कराए हैं, जिनमें रेप और प्रताड़ना जैसे आरोप हैं।

इसके अलावा खुद महिला के खिलाफ हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के 4 मुकदमे हो चुके हैं। महिला और उसका गिरोह इन मामलों में एक साल से ज्यादा जेल में बंद रह चुका है। महिला हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा होकर बाहर आई है।

महिला ने अलवर के कॉन्स्टेबल के खिलाफ भी रेप की शिकायत दे रखी है, जिस पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।
महिला ने अलवर के कॉन्स्टेबल के खिलाफ भी रेप की शिकायत दे रखी है, जिस पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।
  • केस 1 : 2017 में अलवर महिला थाने में रमेश फौजी नाम के युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर में शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था।
  • केस 2 : 2017 में ही अलवर थाने में सेना में कार्यरत रमेश पर निर्वस्त्र करने, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। धारा 354 बी के तहत मामला दर्ज करवाया।
  • केस 3 : 2018 में अलवर महिला थाने में पति, देवर और ब्रजकिशोर नाम के व्यक्ति पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया।
  • केस 4 : 2018 में ही अलवर महिला थाने में पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया।
  • केस 5 : 2018 में भरतपुर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में पति और ससुराल वालों के खिलाफ धोखाधड़ी और मारपीट व जेठ पर लज्जा भंग करने का आरोप लगाया।
  • केस 6 : 2021 में अलवर के अरावली विहार थाना में एक एएसआई पर महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया।
  • केस 7 : अलवर के महिला थाने में 2021 में पुलिसकर्मी रामजीत सिंह पर ब्लैकमेल करने, आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाने और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया।
  • केस 8 : 2025 में पूर्व थानाधिकारी महेंद्र राठी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया।

(इसके अलावा महिला ने अलवर के एक काॅन्स्टेबल के खिलाफ भी रेप की शिकायत दे रखी है। जिस पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।)

कोर्ट ने कहा था अभ्यस्त अपराधी

एसएचओ के वकील ओपी सोलंकी ने बताया कि महिला ने जब कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी तो उस दौरान कोर्ट ने तीसरी जमानत खारिज कर टिप्पणी करते हुए महिला को ‘अभ्यस्त अपराधी’ बताया।

महिला के वकील तारा सिंह का कहना है कि महिला को फंसाया जा रहा है। पुलिस वालों ने उसका शोषण किया है। जब वह पुलिस वालों के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। हनी ट्रैप और गिरोह चलाने का आरोप गलत हैं।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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