Home » राजस्थान » नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 21 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 21 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

राजसमंद: राजसमंद जिला पॉक्सो कोर्ट विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने नाबालिग किशोरी से रेप के अभियुक्त तेजाराम उर्फ तेजू को 20 साल कठोर कारावास और 21 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 16 वर्षीय किशोरी के पिता ने आमेट थाने में एक रिपोर्ट देकर बताया कि 14 जनवरी 2020 को वह और उसकी पत्नी सुबह खेत पर चले गए और घर पर उसकी तीनों बेटी थी. तीनों को खाना लेकर खेत पर आने के लिए कहा गया था. फिर दो बेटियां तो खेत पर आ गई, जबकि एक बेटी घर पहुंचने पर नहीं मिली.

उसकी तलाश की, मगर पता नहीं चल पाया. इस पर परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए किशोरी की तलाश शुरू कर दी. इस बीच माद निवासी तेजू उर्फ तेजाराम भी घर से लापता हो गया. इस पर पुलिस ने शक के आधार पर तेजाराम की तलाश करने पर कसार में होने का पता चला.

पुलिस टीम कसार गांव पहुंची, जहां से किशोरी को दस्तियाब कर लिया और आरोपी तेजाराम को गिरफ्तार कर लिया. फिर आमेट थाना पुलिस ने प्रकरण की विस्तृत जांच के बाद पोक्सो न्यायालय राजसमंद में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया.  विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 25 गवाह तथा 41 दस्तावेज पेश किए.

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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