जयपुर: जयपुर जिले में सुबह 6 से 8 बजे, शाम 5 बजे से 7 बजे तक सभी प्रकार की पतंगबाजी प्रतिबंधित रहेगी. जिले में (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्राधिकार छोड़कर) पंतगबाजी से आमजन की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए है.
जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी करते हुए चाइनीज मांझे, प्लास्टिक और सिंथेटिक पदार्थों से बने मांझे के निर्माण सहित उपयोग और विपणन पर भी रोक लगाई है
धातु निर्मित मांझे के उपयोग से रहती जान-माल के नुकसान की संभावना है. जिला कलेक्टर ने आदेश की पालना के निर्देश दिए हैं. 31 जनवरी तक जिला कलेक्टर के इस संबंध में आदेश प्रभावी रहेंगे.
Author: Kashish Bohra
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