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शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस होंगे सस्पेंड:खतरनाक ड्राइविंग करने वाले 200 से ज्यादा वाहन चालकों को नोटिस जारी

जयपुर में शराब पीकर या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 200 से ज्यादा ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे। इन लोगों को सात दिन में जवाब देने का समय दिया गया है। इसके बाद इनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।

शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। आरटीओ प्रथम कार्यालय की ओर से 200 से ज्यादा वाहन ड्राइवरों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें वे ड्राइवर शामिल हैं, जिन्होंने शराब पीकर या खतरनाक तरीके से वाहन चलाया था। इन सभी मामलों में ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने ऐसे ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की थी।

एमवी एक्ट की धारा 19 के तहत आरटीओ को लाइसेंस सस्पेंड-निरस्त करने का अधिकार आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया- इन ड्राइवरों पर मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) की धारा 184 और 185 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। अगर सात दिन में जवाब नहीं दिया गया तो करीब 220 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एमवी एक्ट की धारा 19 के तहत लाइसेंस को सस्पेंड या निरस्त करने का अधिकार आरटीओ को प्राप्त है।

आरटीओ शेखावत ने बताया कि इस साल अब तक 1536 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विभाग का उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना और शहर में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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