आगराः उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हैरान कर देने वाली अजीबोगरीब घटना सामने आई है. क्योंकि जिसे सिस्टम मरा हुआ मान चुका था. वह स्कूटर पर घूमता हुआ दिखाई दिया. 27 साल से कागजों में मरा हुआ शख्स 13 साल बाद सड़क पर स्कूटर चलाता हुआ जिंदा मिल गया. आगरा के धोखाधड़ी के पुराने मामले में आरोपी ताराचंद शर्मा की एक तस्वीर ने पूरे केस की कहानी पलट दी. वादी पक्ष ने उसे स्कूटर चलाते देखा और फिर तस्वीर खींची और कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश कर दी. मामला खुला तो आरोपी ने अदालत में सरेंडर किया, लेकिन जमानत नहीं मिली और कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया.
1999 में ताराचंद को मृत दिखाया गया
आगरा में धोखाधड़ी के करीब 27 साल पुराने मामले में ऐसा खुलासा हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. मामला वर्ष 1999 से चल रहे धोखाधड़ी के परिवाद और फर्जी वसीयत तैयार करने के आरोप से जुड़ा है. केस के दौरान आरोपी ताराचंद शर्मा को मृत दर्शाया गया था. उसके खिलाफ कार्रवाई भी इसी आधार पर आगे बढ़ी, लेकिन करीब 13 साल बाद वादी पक्ष की नजर सड़क पर स्कूटर चलाते एक शख्स पर पड़ी. शक होने पर उसकी तस्वीर खींची गई और पहचान हुई तो सामने आया कि स्कूटर चलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही ताराचंद शर्मा है, जिसे रिकॉर्ड में मृत बताया गया था.
आगरा में धोखाधड़ी के करीब 27 साल पुराने मामले में ऐसा खुलासा हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. मामला वर्ष 1999 से चल रहे धोखाधड़ी के परिवाद और फर्जी वसीयत तैयार करने के आरोप से जुड़ा है. केस के दौरान आरोपी ताराचंद शर्मा को मृत दर्शाया गया था. उसके खिलाफ कार्रवाई भी इसी आधार पर आगे बढ़ी, लेकिन करीब 13 साल बाद वादी पक्ष की नजर सड़क पर स्कूटर चलाते एक शख्स पर पड़ी. शक होने पर उसकी तस्वीर खींची गई और पहचान हुई तो सामने आया कि स्कूटर चलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही ताराचंद शर्मा है, जिसे रिकॉर्ड में मृत बताया गया था.
ताराचंद शर्मा को नहीं मिली जमानत
वादी पक्ष ने आरोपी की तस्वीर कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश की. इसके बाद मामले में बड़ा मोड़ आया और ताराचंद शर्मा ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिस पर विशेष सीजेएम शिवा नंद गुप्ता की अदालत में सुनवाई हुई. आरोपी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी. अब विशेष सीजेएम ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं.
वादी पक्ष ने आरोपी की तस्वीर कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश की. इसके बाद मामले में बड़ा मोड़ आया और ताराचंद शर्मा ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिस पर विशेष सीजेएम शिवा नंद गुप्ता की अदालत में सुनवाई हुई. आरोपी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी. अब विशेष सीजेएम ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं.
Author: newsinrajasthan
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