जयपुर। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ प्रतापगढ़ पुलिस ने ‘ऑपरेशन त्रिनेत्र’ के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर एवं हार्डकोर अपराधी अजब खान द्वारा मादक पदार्थों की कथित अवैध कमाई से अर्जित करीब 2 करोड़ 82 लाख 80 हजार रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(1) के तहत की गई है।
जिला पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेव सियाग के मार्गदर्शन में थाना अरनोद पुलिस ने संपत्ति फ्रीजिंग का प्रस्ताव तैयार कर संबंधित दस्तावेज भारत सरकार की अधिकृत कम्पीटेंट अथॉरिटी एवं एडमिनिस्ट्रेटर,सफेमा एवं एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली को भेजे थे। सुनवाई के बाद 28 अगस्त 2026 को कम्पीटेंट अथॉरिटी ने फ्रीजिंग आदेश को मंजूरी देकर स्थायी कर दिया।
796 किलो डोडाचूरा की खेप से जुड़ा था अजब खान
16 जून 2020 को थाना लोहावट,जिला फलोदी पुलिस ने ट्रक से 796 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद किया था। मामले में गिरफ्तार ट्रक चालक से हुई जांच में सामने आया कि बरामद डोडाचूरा अजब खान पुत्र अमीरगुल खान निवासी देवल्दी थाना अरनोद द्वारा भरवाया गया था।उसकी गिरफ्तारी के लिए फलोदी पुलिस अधीक्षक द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।करीब छह वर्ष तक फरार रहने के बाद थाना अरनोद पुलिस ने 28 मार्च 2026 को अजब खान को गिरफ्तार कर थाना लोहावट पुलिस के सुपुर्द किया। वर्तमान में वह जिला जेल जैसलमेर में न्यायिक हिरासत में है।
मादक पदार्थ और हथियारों से लेकर जानलेवा हमले तक के केस
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अजब खान थाना अरनोद का हिस्ट्रीशीटर एवं हार्डकोर अपराधी है।उसके खिलाफ राजस्थान और मध्यप्रदेश में एनडीपीएस एक्ट,जानलेवा हमला,मारपीट, मादक पदार्थों की तस्करी,अवैध हथियार,एससी-एसटी एक्ट, जुआ, राजकार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में कुल 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
तस्करी की कमाई से रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी संपत्तियां
पुलिस जांच में अजब खान द्वारा मादक पदार्थों की कथित तस्करी से अर्जित धन से पिछले करीब छह वर्षों में चल-अचल संपत्तियां खरीदने की जानकारी सामने आई। इन संपत्तियों को उसके स्वयं के नाम या पत्नी, माता-पिता और बच्चों के नाम पर न लेकर दूर के रिश्तेदारों एवं परिचितों के नाम पर खरीदा गया, जबकि उनका उपयोग और उपभोग अजब खान एवं उसके परिवार द्वारा किया जा रहा था।फ्रीज की गई संपत्तियों में ग्राम देवल्दी में करीब चार बीघा जमीन पर बने आलीशान फार्म हाउस,गैराज,भैंसों का फार्म हाउस,आलीशान मकान, मुर्गी फार्म,बकरी फार्म एवं टीन शेड शामिल हैं।इन संपत्तियों का वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य करीब 2.50 करोड़ रुपये बताया गया है।
थार और स्विफ्ट से लेकर ट्रैक्टर और चार मोटरसाइकिल
अजब खान ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों के नाम पर कई वाहन भी खरीदे।इनमें भाई के पुत्र के नाम पर थार जीप और मारुति स्विफ्ट कार,बहनोई के नाम पर मोटरसाइकिल,साले के नाम पर महिंद्रा ट्रैक्टर एवं स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक मोटरसाइकिल,ससुराल के परिचित के नाम पर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल तथा एक अन्य रिश्तेदार के नाम पर टीवीएस अपाचे शामिल है।इन वाहनों की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमतों को मिलाकर पुलिस ने कुल फ्रीज संपत्ति का मूल्य करीब 2 करोड़ 82 लाख 80 हजार रुपये आंका है।
कागजों में दूसरे मालिक,कब्जा और इस्तेमाल अजब खान का
जांच में यह भी सामने आया कि देवल्दी में जिस जमीन पर फार्म हाउस और मकान बनाए गए हैं, उनमें से एक जमीन गुलोर खान पुत्र अफजल खान के नाम दर्ज है,जबकि अजब खान ने उसे खरीदकर अपने कब्जे में रखा हुआ था।इसी प्रकार दूसरी आराजी अलग-अलग व्यक्तियों के नाम दर्ज होने के बावजूद उस पर अजब खान का कब्जा बताया गया है। संपत्तियों को अपने नाम पर दर्ज नहीं कराने का उद्देश्य कानूनी कार्रवाई से बचाना था।
दो महीने में प्रस्ताव से स्थायी फ्रीजिंग आदेश तक पहुंची कार्रवाई
पुलिस ने अजब खान की कथित अवैध संपत्तियों का वित्तीय सत्यापन और दस्तावेजी जांच करने के बाद 30 जुलाई 2026 को फ्रीजिंग प्रस्ताव कम्पीटेंट अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत किया था।प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हुई और 28 अगस्त को फ्रीजिंग आदेश को मंजूरी देकर स्थायी कर दिया गया।
Author: newsinrajasthan
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