हाईकोर्ट ने शहर के एक निजी लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुई अभद्रता के मामले में संबंधित एसीपी को छात्रा के प्रतिवेदन पर सुनवाई करने का निर्देश दिया हैं। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने लॉ फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट प्रतिभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए।
कोर्ट ने छात्रा से कहा- वे संबंधित एसीपी को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। वहीं एसीपी छात्रा के प्रतिवेदन की सुनवाई करते हुए कानून सम्मत कार्रवाई करें।
स्टूडेंट्स ने फैकल्टी के सामने की थी अभद्रता
छात्रा ने याचिका में बताया था कि 9 जनवरी को क्लास में उसके साथ कुछ स्टूडेंट्स ने फैकल्टी के सामने ही अभद्रता की थी। कॉलेज फैकल्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसकी शिकायत छात्रा ने ई-मेल के जरिए कॉलेज प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल ने भी उसके साथ मिस-बिहेव किया।
इसके बाद छात्रा ने 16 जनवरी को कॉलेज की शिक्षा समिति सचिव सहित, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव और सचिव रालसा को भी शिकायत भेजी। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।





