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कार्यग्रहण नहीं करने वाले 3 बीएलओ को किया गया निलंबित

निर्वाचन संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने एवं बीएलओ ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जयपुर के बगरू निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी संघमि़त्रा बरडिया ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व धारा 13 13 (ग) (ग) की प्रदत्त शक्तियों के तहत एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी बगरू ने बताया कि कार्यालय महात्मा गॉधी राजकीय विद्यालय, खानियॉ के अध्यापक, मोहम्मद अजीज खान, महात्मा गॉधी राजकीय विद्यालय, खानियॉ की अध्यापिका प्रियंका जिन्दल एवं निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर के कनिष्ठ सहायक, पार्थ सारथी गौड़ को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया जाकर कार्यग्रहण हेतु आदेशित किया गया था। उक्त कार्मिको द्वारा उपस्थित नहीं होने पर नोटिस जारी कर पुनः कार्यग्रहण हेतु आदेशित किया गया था। कार्मिकों द्वारा ना तो निर्वाचन कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की गई एवं ना ही अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्मिको द्वारा चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में, घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर निलंबन के आदेश जारी किए गए है।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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