जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-02 में विद्याद्यर नगर में जेडीए स्वामित्व की करीब 20 करोड़ रूपये की 02 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।विद्याद्यर नगर में प्लॉट नं. 04/09 क्वार्टस की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।जोन-5 में गैर अनुमोदित योजना रानीसती नगर में पूर्व में निर्मित दुकान नं.34 के ऊपर जेडीए की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। जोन-पीआरएन-साउथ में वन्देमातरम् रोड़ सुखिजा विहार में 100 फीट सेक्टर रोड़ सीमा में आ रहे अतिक्रमणों हटवाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।जोन-14 में गैर अनुमोदित योजना शिव नगर ग्राम जयचन्दपुरा में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बने अवैध गोदाम की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन-02 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित विद्याद्यर नगर,जिला जयपुर के खसरा नं.203 गैर मुमकिन आबादी क्षेत्र में जेडीए स्वामित्व की करीब 02 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर (गाडीयर लोहार) घुमन्तु लोगो के द्वारा अतिक्रमण कर बांस-तम्बू,तिरपाल,झुग्गी-झोपडियां बनाकर टीनशेड लगाकर व अन्य सामान डालकर अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर किये गये अतिक्रमणों को श्रीमान् उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी के निर्देशन में आज जोन-02 के राजस्व, तकनीकी स्टॉफ पटवारी की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त अतिक्रमण मुक्त भूमि की अनुमानित कीमती करीब 20 करोड़ रूपये है।
जोन-02 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित विद्याद्यर नगर, जिला जयपुर के प्लॉट नं. 04/09 क्वार्टस की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर टीनशेडनुमा अवैध निर्माण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर किये गये अतिक्रमणों को श्रीमान् उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी के निर्देशन में आज जोन-02 के राजस्व,तकनीकी स्टॉफ पटवारी की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

जोन-05 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित मानसरोवर मैट्रो स्टेशन के पास गैर अनुमोदित योजना गोपालपुरा बाईपास, रानीसती नगर में पूर्व से निर्मित दुकान नं. 34 के ऊपर जेडीए की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के प्रथम मंजिल का अवैध निर्माण कर दूसरी मंजिल के लिए दिवारों का निर्माण कर शटरिंग का कार्य किया जा रहा था जिसकी सूचना प्राप्त होने पर किये गये अवैध निर्माण को उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी के निर्देशन में आज जोन-05 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा लोखण्डा मशीन से पंचर कर मजदूरों की सहायता से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई।
जोन-पी.आर.एन.(साउथ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित वन्देमातरम् रोड़,सुखिजा विहार में 100 फीट सेक्टर रोड़ सीमा में आ रहे अतिक्रमणों 05 मकान, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि अतिक्रमणों को श्रीमान् उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी के निर्देशन में आज जोन-पी.आर.एन.(साउथ) के राजस्व,तकनीकी स्टॉफ पटवारी की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।शेष रही 6 दुकानों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित शिव नगर,ग्राम जयचन्दपुरा,जिला जयपुर में व्यवसायिक प्रयोेजनार्थ अवैध गोदाम का निर्माण किये जाने पर पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर उक्त अवैध गोदाम के प्रवेश द्वारों, खिडकियों,गेटों को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवारों से चुनवाकर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम,द्वितीय,चतुर्थ,प्रवर्तन अधिकारी जोन-2,5, पी.आर.एन.(साउथ), 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।







