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भीलवाड़ा में पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास:पसंद का खाना नहीं बनाने पर साड़ी से गला घोंटकर मार डाला था

भीलवाड़ा में सवा 3 साल पहले पसंद का खाना नहीं बनाने पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा हुई है। कोर्ट ने बुजुर्ग पति पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

बेटी ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट लोक अभियोजक रघुनंदनसिंह कानावत ने बताया कि 16 अगस्त 2022 को मांडल की नई नगरी बस स्टैंड निवासी सरिता देवी बिड़ला ने हमीरगढ़ थाने में अपने पिता के खिलाफ अपनी मां की हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिसमे बताया कि हमीरगढ़ में उसके पिता 73 वर्षीय नाथूलाल सोमानी और मां प्रेम देवी (67) रहते थे। पिता नाथूलाल पसंद का खाना बनाकर नहीं देने और पोते केशव को लेकर पत्नी प्रेमदेवी के साथ आए दिन झगड़ा करते थे।

साड़ी से गला घोंट कर मार डाला था रिपोर्ट में सरिता देवी ने बताया कि 15 अगस्त 2022 की शाम को प्रेम देवी ने नाथूलाल सोमानी के मुंह व गाल पर मुक्कों से मारा और गले को दबा दिया। गुस्साए नाथूलाल ने पत्नी प्रेमदेवी को लात मारी। मुंह के बल गिरने के बाद प्रेमदेवी का गला साड़ी से घोंट मार दिया। इसके बाद नाथूलाल ने 16 अगस्त की सुबह लोगों और पुलिस के सामने अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला करने की कहानी बनाई थी।

जांच में हत्या करना कबूल किया पुलिस जांच में बुजुर्ग नाथूलाल ने गुस्से में पत्नी की हत्या करना कबूल किया। इसके बाद नाथूलाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। जुर्म साबित होने पर जिला एवं सेशन न्यायधीश अभय कुमार जैन ने नाथूलाल को आजीवन कारावास और 40 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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