एक साल पहले बीके कॉलोनगर में होटल अटलांटिक के ठीक सामने दिनदहाड़े हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का पूरा गैंग अब सलाखों के पीछे पहुंच गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-2 ने कोटड़ा निवासी रोशन कुमार और संजय नगर निवासी नितेश उर्फ सोंटी को दोषी ठहराते हुए 3 साल की साधारण कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
घटना पिछले साल की है। जयपुर के जवाहर सर्कल, मालवीय नगर निवासी अभिषेक मेहता की मां अजमेर आई थीं। होटल अटलांटिक के सामने अचानक बाइक सवार दोनों बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनका डेढ़ तोला सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए।
पुलिस ने पीड़िता के बेटे की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर गिरोह की तलाश की। पुलिस ने प्रकरण में दोनों को गिरफ्तार किया। अनुसंधान पूरा होने पर 1 अप्रैल 2025 को कोर्ट में चालान पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कोर्ट में कुल 11 गवाह के बयान कराएं तथा 19 दस्तावेज पेश किया। सभी साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को 3 साल का साधारण कारावास वह 5 हजार अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में पहले अभियोजन अधिकारी रणवीर सिंह चौधरी ने की। गवाह को समय पर पेश करवाने में गंज थाने के हेड कॉन्स्टेबल हनुमान सिंह ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया।





