कृषि आयुक्तालय जयपुर एवं चितौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन के निर्देशन में आदान विक्रेताओं के यहां औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें मांगरोल स्थित हरि मांगरोल फार्मर producer कंपनी लिमिटेड मांगरोल के गोदाम में 160 बेग संदिग्ध यूरिया, इफको यूरिया के 50 बैग, उत्तम यूरिया के 60 बेग तथा किसान यूरिया के 150 बेग भरे हुए साथ ही उक्त कंपनियां के लगभग 550 बेग खाली पाये गये।
प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि विभिन्न कंपनियां के बैगों को तकनीकी यूरिया में परिवर्तित करना पाया गया। जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन है। उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत नमूना आहरण कर जब्ती की करवाई की गई । करवाई के दौरान फर्म के प्रतिनिधि तख्त सिंह मौजूद थे। इन्होंने बताया कि यह उर्वरक अनिल अंजना निवासी रानीखेडा का है। संबंधित फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्रवाई की जा रही है।
इस दौरान कृषि विभाग के दिनेश कुमार जागा सयुंक्त निदेशक कृषि, डॉ0 शंकर लाल जाट, उपनिदेशक उद्यान, अंशु चौधरी सहायक निदेशक कृषि, ज्योति प्रकाश सिरोया, गोपाल लाल शर्मा कृषि अधिकारी, रामजस खटिक, गोपाल लाल धाकड़ कृषि अधिकारी, संजय बाहेंती सहायक कृषि अधिकारी, रमेश जाट, कमलेश यादव, मुकेश मीना एवं हनुमान नागर कृषि पर्यवेक्षक उपस्थित रहें।






