आईआईटी जोधपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विवेक विजयवर्गीय को करीब 6 साल पुराने रेप मामले में नोएडा की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित न्यायालय द्वितीय प्रिया सिंह की अदालत ने सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
डॉ. विवेक के खिलाफ 6 जून 2019 में नोएडा के सेक्टर-20 थाने में आईपीसी की धारा 376 में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इसमें पीड़िता ने नोएडा के सेक्टर 19ए में फिल्मसिटी स्थित एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के गेस्ट हाउस में रेप का आरोप लगाया था

अदालत ने कहा- विश्वास तोड़कर अपराध किया
अदालत ने फैसला सुनाते हुए घटना को महिलाओं के प्रति गंभीर और योजनाबद्ध अपराध माना। आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद एडवोकेट ने कहा कि विवेक के माता-पिता बुजुर्ग और बीमार हैं। अदालत ने अभियोजन पक्ष को सही ठहराकर 10 साल की कैद सुनाई।
25 साल पुरानी पहचान, साथ काम भी कर चुके हैं
पीड़िता गणित से एमएससी है, उनकी डॉ. विवेक से साल 2000 से पहचान थी। दोनों कुछ समय साथ काम भी कर चुके हैं। पीड़िता ने एफआईआर में बताया था कि नौकरी लगवाने का झांसा देकर गेस्ट हाउस में बुलाया। बाद में जबरदस्ती की और गला दबाकर धमकाया। पुलिस ने प्रोफेसर को उसी दिन गिरफ्तार किया था। 25 सितंबर 2019 को आरोप तय हुए थे। डॉ.विवेक को आईआईटी जोधपुर ने जून 2019 में ही निलंबित कर दिया था। इसके कुछ महीने बाद सेवा में वापस ले लिया गया था।






