जयपुरः नशे में दुरुपयोग होने वाली दवाइयों के स्टॉक को लेकर औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने सख्ती दिखाई है. रिटेलर, होलसेलर और RMP डॉक्टर्स के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है. ड्रग आयुक्त इकबाल खान के निर्देश पर दवाओं के विस्तृत आदेश जारी हुए है.
ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक, राजाराम शर्मा ने स्टॉक सीमा के आदेश जारी किए. इसके तहत 14 तरह की साइक्रोट्रॉपिक दवाइयों का खरीद-बेचान का स्टॉक सीमित किया. अलग-अलग दवाओं का दुरुपयोग के अंदेशे के हिसाब से स्टॉक तय किया गया है. ऐसे में अगर कोई इसकी सीमा को पार करता है तो स्टॉक सीमा से अधिक का माल रखने पर विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई होगी.
Author: Kashish Bohra
Post Views: 174






