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भट्टी कांड के दोनों दोषियों को फांसी की सजा

राजस्थान में भीलवाड़ा के कोटड़ी कोयला भट्टी प्रकरण में पोक्सो कोर्ट-2 ने दूनी (देवली) हाल तस्वारिया निवासी कालू पुत्र रंगनाथ कालबेलिया और भाई कानानाथ को फांसी की सजा सुनाई है।
राजस्थान में भीलवाड़ा के कोटड़ी कोयला भट्टी प्रकरण में पोक्सो कोर्ट-2 ने दूनी (देवली) हाल तस्वारिया निवासी कालू पुत्र रंगनाथ कालबेलिया और भाई कानानाथ को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों को इस जघन्य मामले में दोषी करार दिया था।

कोर्ट ने दो सगे भाइयों को साढ़े नौ माह की सुनवाई के बाद दोषी ठहराया था। पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने दोनों आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपियों की सजा सुनते ही पीड़िता की मां और पिता कोर्ट रूम में फफक-फफक कर रोने पड़े।

कोर्ट ने कालू और भाई कानानाथ को जघन्य मामले में दोषी करार देते हुए इनके परिवार के सात जनों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। पीड़ित किशोरी के परिजनों फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे। सात जनों को दोषमुक्त करने के विरुद्ध राज्य सरकार उच्च न्यायालय में अपील करेगी।

2 अगस्त 2023 कोटड़ी क्षेत्र की किशोरी खेत पर बकरियां चराने गई। वहां कालू और उसके भाई काना ने बलात्कार किया। सिर पर लाठी मारी और मुंह दबा दिया। मरा समझ खेत से उठा डेरे में ले आए। अंधेरा होने के बाद कोयला भट्टी में किशोरी को जिंदा जला दिया। मामले में नौ जनों को गिरफ्तार किया गया था। तीन बाल अपचारी निरूद्ध हुए थे। पुलिस ने एक माह में अभियुक्तों के खिलाफ चालान पेश किया था। एफएसएल समेत कई रिपोर्टों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया था।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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