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नगर निगम ग्रेटर ने गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों को थमाये नोटिस नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत की गई कार्यवाही

जयपुर(सुनील शर्मा)* नगर निगम ग्रेटर द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों एवं आमजन के प्रति सख्ती दिखानी शुरू कर दी है गुरूवार को झोटवाड़ा जोन के बाजारों में स्थित दुकानदारों को कचरा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं डालने एवं उत्पन्न होने वाले कचरे को निगम के हूपर्स में डालने के लिये व्यक्तिगत रूप से समझाइश की गई। झोटवाड़ा जोन टीम द्वारा सड़क पर कचरा फैलाने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नोटिस जारी कर मौके पर ही 11 हजार रूपये का जुर्माना राशि वसूल की गई।

आयुक्त रुक्मणी रियाड ने बताया कि यदि प्रतिष्ठान,रेस्टोरेंट,ढाबा,मैरिज गार्डन,होटल,प्रतिष्ठानों के आसपास यदि गंदगी पाई जाती है या भवन निर्माण सामग्री या पानी भरा पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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