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तस्कर पति-पत्नी को 12-12 साल की जेल:घर की तलाशी में मिली थी अफीम, 3 साल बाद सजा

भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने तीन साल पुराने मामले में पति-पत्नी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों को 12-12 साल का कठोर कारावास और 1 लाख 25 हजार रुपए आर्थिक दंड लगाया है।

पब्लिक प्रोसीक्यूटर कैलाश चौधरी ने बताया कि 13 अगस्त 2020 को जहाजपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी हरीश सांखला ने बिगोद के लोढियाना निवासी नारायणलाल पुत्र प्रेमचंद कुमावत को अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में नारायणलाल ने अपने घर और अफीम होना बताया था।

इस पर जहाजपुर थाना प्रभारी ने मांडलगढ़ थाना प्रभारी रोहिताश देवंदा को मामले की सूचना दी थी। पुलिस मांडलगढ़ में अहिंसा सर्कल के पास नारायणलाल के घर पहुंची। घर पर उसकी पत्नी विमला मिली। घर की तलाशी में 25 किलोग्राम अफीम मिली। जिसके बाद पुलिस ने विमला को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच बड़लियास के तत्कालीन थाना प्रभारी सुरजीत ठोलिया ने की। तीन साल में दोनों के खिलाफ 13 गवाह व 153 दस्तावेज पेश किए गए। जिसके बाद दोनों को सजा सुनाई गई।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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