जयपुर सुनील शर्मा सतर्कता शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशन में उपासना सिंह सहायक अभियंता सतर्कता ने आज दिनांक 02 जून 2025 (सोमवार) को जयपुर के हाथोज क्षेत्र में विशेष सतर्कता जांच कार्यवाही की गयी।

जांच कार्यवाही के दौरान 3 जगहों पर आर.ओ.प्लान्ट व टैंकर से पानी सप्लाई में विद्युत का अनाधिकृत उपभोग करते हुए,धडल्ले से विद्युत चोरी की जा रही थी,जिसपर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत कार्यवाही करते हुए फोटोग्राफ्स लिये जाकर,3 वीसीआर भरकर,करीब 15 लाख 85 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
टीम द्वारा जायना देवी पत्नी स्व. बाबूलाल,118-आर,नारायण सिटी, हाथोज के विरूद्ध वीसीआर नं. 163633 भरी जाकर करीब 2 लाख 29 हजार रूपये का जुर्माना साथ ही शंकर लाल यादव पुत्र भैंरूलाल यादव, लालचंदपुरा के विरूद्ध वीसीआर नं. 163631 भरी जाकर करीब 6 लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया एवं रविन्द्र कुमार पुत्र रूडाराम,प्लाट नं.सी-92, श्रीगोविन्द नगर,निवारू रोड़,हाथोज के विरूद्ध वीसीआर नं.163637 भरी जाकर राशि करीब 6 लाख 88 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
मौके से सभी विद्युत मीटरों व केबिल को जब्त कर,विद्युत कनेक्शनों को काट दिये गये हैं।टीम में भागीरथ सैनी इलेक्ट्रीशियन,विरेन्द्र राव-टैक्नीशियन व सरदार,पुलिस कानिस्टेबल शामिल थे। जुर्माना राशि जमा करवाने के लिए संबंधित उपभोक्ताओ को नोटिस जारी कर दिये गये है।जुर्माना राशि तय समय में जमा नहीं करवाने पर,विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया जावेगा।
सतर्कता शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि विद्युत चोरी करना दण्डनीय अपराध है। विशेष अभियान के रूप में सभी सतर्कता अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में गहन सतर्कता जांच कार्यवाहियां की जा रही है एवं जिस परिसर/स्थान में विद्युत चोरी/दुरूपयोग पाया जाता है,तो मौके के साक्ष्य लिये जाकर विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत कार्यवाही कर जुर्माना निर्धारित किया जाता है।इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।





