Home » राजस्थान » एक साल की बच्ची से रेप करने वाले को उम्रकैद:कोर्ट ने कहा- ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का अधिकार नहीं

एक साल की बच्ची से रेप करने वाले को उम्रकैद:कोर्ट ने कहा- ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का अधिकार नहीं

एक साल की मासूम बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अलवर की पॉक्सो कोर्ट नंबर-3 की जज हिमांकनी गोड ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की- एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा घृणित काम 45 साल के व्यक्ति ने किया। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने कोई अधिकार नहीं है।

सरकारी वकील सुनील कुमार ने बताया कि मामला 13 सितंबर 2025 का है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह अपनी बेटी को नहला रही थी। इस दौरान बच्ची खेलते-खेलते पड़ोसी के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बच्ची रोते हुए वापस आई।

उसके निजी अंगों से खून आ रहा था। पड़ोसी से पूछा कि उसने क्या किया है। तब उसने कहा- मेरा हाथ लग गया जिससे खून आ गया। महिला की सूचना पर पुलिस पहुंची। मामला दर्ज कर नक्शा मौका तैयार किया।

पुलिस आरोपी को पकड़ा। करीब एक महीने बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 16 दस्तावेज और 11 गवाह पेश किए थे।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

0
0

RELATED LATEST NEWS

7k Network

Top Headlines

सीकर में प्रवर्तन निदेशालय में राहत दिलाने के नाम पर 13 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए आरोपी उत्तम पाण्डेय गिरफ्तार

*सीकर में प्रवर्तन निदेशालय में राहत दिलाने के नाम पर 13 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए आरोपी उत्तम पाण्डेय