Home » राजस्थान » जयपुर मोबाइल कोर्ट की बड़ी कार्रवाई: शराब पीकर वाहन चलाने वालों को भारी जुर्माने से दिया सख्त संदेश

जयपुर मोबाइल कोर्ट की बड़ी कार्रवाई: शराब पीकर वाहन चलाने वालों को भारी जुर्माने से दिया सख्त संदेश

राजधानी की सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ जयपुर महानगर द्वितीय की मोबाइल कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मोबाइल मजिस्ट्रेट ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर भारी जुर्माना और अधिकतम अभियोजन व्यय (Prosecution Cost) आरोपित कर स्पष्ट संदेश दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाई तो खैर नहीं
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-13 द्वितीय व मोबाइल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गुरजोत सिंह ने हाल ही में मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत कई चालकों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।
इन पर गिरा जुर्माने का गाज
सहायक अभियोजन अधिकारी दिनेश लोहिया के अनुसार कोर्ट ने विभिन्न श्रेणी के वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया है। ट्रक चालक (DL 1 MA 6652) पर 20,000 रुपये, कार चालक (RJ 06 CB 3221) पर 20,000 रुपये, मोटरसाइकिल चालक (RJ 41 SH 5538) पर 12,000 रुपये औरवमोटरसाइकिल चालक (RJ 60 JS 4436) पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन व्यय के जरिए कड़ा प्रहार
कोर्ट ने न केवल जुर्माना लगाया, बल्कि अधिकतम अभियोजन व्यय भी आरोपित किया है। इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों को आर्थिक रूप से दंडित करना और समाज में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

0
0

RELATED LATEST NEWS

7k Network

Top Headlines

सीकर में प्रवर्तन निदेशालय में राहत दिलाने के नाम पर 13 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए आरोपी उत्तम पाण्डेय गिरफ्तार

*सीकर में प्रवर्तन निदेशालय में राहत दिलाने के नाम पर 13 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए आरोपी उत्तम पाण्डेय