जयपुर। राजस्थान निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम के बीच जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) प्रदीप मोहन शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश 19 अगस्त की मध्यरात्रि से तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के मुताबिक जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति विस्फोटक, रासायनिक पदार्थ, आग्नेयास्त्र अथवा रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, एमएल गन, बीएल गन जैसे हथियार तथा चाकू, तलवार, भाला, कृपाण, छुरी, बरछी, गुप्ती, कटार, धारिया, गंडासा, फरसा सहित अन्य घातक हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर न तो घूम सकेगा और न ही उनका प्रदर्शन कर सकेगा।
हालांकि ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड तथा मतदान दलों में तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने की छूट दी गई है। निःशक्तजन एवं बीमार व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार लाठी/बैसाखी का सहारा ले सकेंगे। प्रतियोगिता की तैयारी या उसमें भाग लेने वाले राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्यों को भी आदेश से छूट दी गई है।
जुलूस, सभा और धरना बिना अनुमति नहीं
चुनाव के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पुलिस उपायुक्त की अनुमति के बिना जुलूस, सभा, धरना, भाषण या अन्य राजनीतिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्रों के इस्तेमाल के लिए भी संबंधित पुलिस उपायुक्त की अनुमति जरूरी होगी और ऐसे यंत्रों का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर
आदेश में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विशेष सख्ती की गई है। फेसबुक, एक्स, व्हाट्सऐप, यूट्यूब आदि माध्यमों से किसी भी प्रकार की धार्मिक, जातिगत या व्यक्तिगत टिप्पणी अथवा दुष्प्रचार करने पर रोक रहेगी। इसी तरह किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले भाषण, नारे, पर्चे, पोस्टर अथवा अन्य चुनाव सामग्री के प्रकाशन, वितरण या प्रचार पर भी प्रतिबंध रहेगा।
किसी भी प्रत्याशी या व्यक्ति के समर्थन अथवा विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर नारे लिखने, प्रतीक-चिह्न बनाने, पोस्टर या होर्डिंग लगाने तथा संपत्ति को विरूपित करने पर भी रोक लगाई गई है।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन पर रोक
आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने या किसी अन्य व्यक्ति को शराब पिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। अधिकृत विक्रेताओं के अलावा अन्य स्थान से शराब लेकर सार्वजनिक जगहों पर आने-जाने या किसी को इसके लिए उकसाने की भी मनाही होगी। सूखा दिवस पर शराब की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
चुनाव प्रचार वाहनों पर भी नियंत्रण
चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के इस्तेमाल को लेकर भी पुलिस ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। बिना संबंधित पुलिस उपायुक्त की लिखित पूर्व अनुमति के ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे अथवा पूजा के अन्य स्थानों को चुनाव प्रचार मंच के रूप में इस्तेमाल करने पर भी रोक रहेगी।
मतदान केंद्र अथवा उसके आसपास पहचान स्लिप के रूप में पोस्टर, झंडे, चुनाव चिह्न या अन्य विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित अथवा उपयोग नहीं की जा सकेगी।
आदेश तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई
पुलिस आयुक्तालय ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रतियां पुलिस आयुक्तालय, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कार्यालय सहित संबंधित अधिकारियों और थानों को अनुपालन एवं प्रचार-प्रसार के लिए भेजी गई हैं।
Author: newsinrajasthan
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