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खनिज समृद्ध वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार, खनिज वाली भूमि पर रॉयल्टी की दी अनुमति

जयपुरः खनिज समृद्ध वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार रही है. ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार को राहत मिली है. खनिज समृद्ध वाले राज्यों को बड़ा वित्तीय लाभ मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केंद्र और खनन पट्टा धारकों से एक अप्रैल 2005 से खनिज वाली भूमि पर रॉयल्टी और कर पर पिछला बकाया वसूलने की अनुमति दी है. 

SC ने कहा कि पिछले बकाया का भुगतान अगले 12 सालों में क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा. 25 जुलाई को SC ने खनिज समृद्ध वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी. ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार को राहत दी थी. CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया था

कहा गया था कि राज्यों के पास खनिज वाली भूमि पर कर लगाने की क्षमता और शक्ति है. फैसले से ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान को फायदा होगा. सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों वाली संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से फैसला दिया था.

 

 

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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