Home » राजस्थान » SI भर्ती मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई आज:ट्रेनी को जिलों में भेजने के आदेश को चुनौती, याचिकाकर्ता बोले- सरकार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही

SI भर्ती मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई आज:ट्रेनी को जिलों में भेजने के आदेश को चुनौती, याचिकाकर्ता बोले- सरकार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही

एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनिंग ले रहे एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल, पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड एडीजी विपिन कुमार पांडेय की तरफ से जारी आदेशों में 2021 के सभी ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आवंटित रेंज के जिलों में भेजने को कहा गया था।

याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा ने पुलिस मुख्यालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए स्टे एप्लिकेशन दायर की है। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने मूल याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 नवंबर को पूरी भर्ती में यथास्थिति के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार यथास्थिति के आदेश की पालना नहीं कर रही है।

याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया- सरकार ने मामले में जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था। सरकार ने एक महीने बाद भी जवाब पेश नहीं किया। वहीं, उल्टा कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए ट्रेनी एसआई को फील्ड में भेजने के आदेश जारी कर दिए।

उन्होंने बताया- मूल याचिका में हमने कोर्ट से पूरी भर्ती को रद्द करने की मांग की है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए थे। वहीं, सरकार से पूछा था कि वह भर्ती पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। सरकार ने आज तक अपना जवाब नहीं दिया।

फोटो- साल 2024 मार्च का है, जब पेपरलीक मामले में पकड़े गए ट्रेनी एसआई को कोर्ट में पेश किया गया था।
फोटो- साल 2024 मार्च का है, जब पेपरलीक मामले में पकड़े गए ट्रेनी एसआई को कोर्ट में पेश किया गया था।

सुनवाई से पहले 20 ट्रेनी एसआई निलंबित

हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले पुलिस विभाग ने अब तक 20 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया है। शुक्रवार (3 जनवरी) को जयपुर, उदयपुर रेंज के 11 ट्रेनी एसआई को निलंबित किया गया था। शनिवार को बीकानेर रेंज आईजी ने 8 और अजमेर रेंज आईजी ने एक ट्रेनी एसआई को निलंबित कर दिया। एसओजी पेपरलीक मामले में अब तक 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर चुकी हैं। इसमे से 25 ट्रेनी एसआई जमानत पर बाहर आ चुके हैं।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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