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राजस्थान में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर बैन, गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से आदेश जारी

जयपुर : राजस्थान में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर बैन लगा दिया गया है. गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. छह माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल को प्रतिबंधित किया है.

हड़ताल से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर आपातकालीन सेवा 108, जननी एक्सप्रेस 104, ममता एक्सप्रेस तथा 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं, कॉल सेंटर्स सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित करते हुए प्रतिबंधित किया है.

आगामी छह माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल को प्रतिबंधित किया है. राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत आदेश जारी किए गए हैं. राज्य सरकार ने इस समयावधि में हड़ताल किए जाने को प्रतिषेध किया है.

 

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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