डीग की ग्राम पंचायत टोडा की प्रशासक कश्मीरा को पद से हटाने के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्हें ग्राम पंचायत की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में हटाया गया था। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कराई गई जांच में कश्मीरा को दोषी पाया गया था। इसके बाद, उन्हें 17 दिसंबर 2025 को प्रशासक पद से हटा दिया गया था।
इस आदेश के खिलाफ प्रशासक कश्मीरा ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में एस.बी. सिविल मैरिट पिटिशन संख्या 20394/2025 दायर की। न्यायालय ने 19 दिसंबर 2025 को संबंधित सभी आदेशों के प्रभाव और संचालन पर तत्काल प्रभाव से स्थगन प्रदान किया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद, प्रशासक पद से हटाने की कार्रवाई पर अस्थायी रोक लग गई है। मामले की अगली सुनवाई न्यायालय में लंबित है।
Author: Kashish Bohra
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