Home » राजस्थान » कार्यग्रहण नहीं करने वाले बीएलओ को किया गया निलंबित – निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी झोटवाड़ा ने जारी किये निलंबन आदेश

कार्यग्रहण नहीं करने वाले बीएलओ को किया गया निलंबित – निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी झोटवाड़ा ने जारी किये निलंबन आदेश

निर्वाचन संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने एवं बीएलओ ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जयपुर के झोटवाड़ा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी डॉ. एल. एन. बुनकर ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ वरिष्ठ अध्यापक श्री पुष्पेंद्र सिंह को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व धारा 13 13 (सी) (सी) की प्रदत्त शक्तियों के तहत एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी डॉ. एल. एन. बुनकर ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरधारीपुरा में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक पुष्पेंद्र सिंह को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया जाकर कार्यग्रहण हेतु आदेशित किया गया था। उक्त कार्मिक द्वारा उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर पुनः कार्यग्रहण हेतु आदेशित किया गया था, चुनाव लिपिक, संबंधित सुपरवाइजर एवं ईआरओ द्वारा कई बार-बार दूरभाष पर निर्देशित किये जाने के बावजूद उक्त कार्मिकों द्वारा चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में, घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। जिससे निर्वाचन का कार्य बाधित हुआ है।

डॉ. एल. एन. बुनकर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना एवं राष्ट्रीय महत्ता के कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एंव अनुशासनहीनता के चलते वरिष्ठ अध्यापक पुष्पेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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