जयपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक डॉ जितेंद्र कुमार सेठी ने बताया कि जयपुर जिले में मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित विशेष योग्यजनों को गतिशीलता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना के अंतर्गत जिले के आवासीय ऐसे दिव्यांगजन जिनके पास पीला (40 से 79 प्रतिशत) अथवा नीला (80 प्रतिशत या उससे अधिक) श्रेणी का यूडीआईडी दिव्यांग प्रमाण पत्र उपलब्ध है, वे पात्र होंगे। इसके लिए दिनांक 15 जनवरी 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर हेतु आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि भरे हुए आवेदन पत्र के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, पेंशन पीपीओ (यदि लागू हो) तथा नवीन फोटो की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर संबंधित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराई जा सकती हैं।






