कोटा की पॉक्सो का फैसला, 21 साल की उम्र के बाद दोषी जेल जाएगा
करीब दो साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम-2 ने बुधवार को अनूठा फैसला सुनाया। फैसले में दोषी किशोर को सुधारने और उसको गलती का अहसास कराने के लिए स्पेशल सजा सुनाई। अदालत ने 17 वर्षीय किशोर को 20 साल के कठोर कारावास और 6 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
साथ ही, उसे 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक रोज 2 घंटे पढ़ाई करने, पौधरोपण और आश्रय स्थल पर सेवा करने के भी आदेश दिए हैं। विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट वीरेंद्र सिंह भानावत ने बताया कि जज पवन अग्रवाल ने दोषी की मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखते हुए आदेश दिया कि 21 साल की उम्र तक बाल सुधार गृह में रहेगा। उसके बाद सामान्य जेल में शिफ्ट होगा। तब तक उसे रोज 5 घंटे सुधार के लिए देने होंगे।
बालिग होने तक ये सेवा कार्य करने होंगे पढ़ाई : रोजाना 2 घंटे किसी तकनीकी या अन्य शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए सुधार गृह अधीक्षक व्यवस्था करेंगे। पौधरोपण: प्रतिदिन 2 घंटे जिला वन अधिकारी या समकक्ष कार्यालय में पौधरोपण कार्य करना होगा। समाज सेवा: रोज शाम एक घंटे किसी आश्रय स्थल या अपना घर जैसे संस्थान में सामाजिक कार्यकर्ता की निगरानी में सेवा देनी होगी।
नानी के घर ले जाकर 5 दिन तक किया था दुष्कर्म 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय पीड़िता की आरोपी किशोर से 3-4 साल से जान-पहचान थी और दोनों फोन पर बातचीत करते थे। 16 सितंबर 2024 की रात करीब 12 बजे पीड़िता बिना बताए घर से निकल गई। आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपनी नानी के घर ले गया, जहां उसने 4-5 दिनों तक उसे बंधक रखा और दुष्कर्म किया।
Author: newsinrajasthan
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