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अवैध स्पा,मसाज केन्द्रो पर लगाम लगाने के लिए जयपुर पुलिस ने गाइडलाइन की जारी

जयपुर एक प्रगतिशील शहर है जहां समय के साथ बड़े मेट्रोपोलियन शहरों की तरह विभिन्न समसामयिक केन्द्रों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इन्ही में से एक प्रकार के केन्द्र स्पा/मसाज केन्द्र है। विभिन्न राज्यों में स्पा/मसाज केन्द्रो के संबंध में विस्तृत गाईडलाईन जारी की गई है, जिनके द्वारा इन केन्द्रो को विनियमित कर संचालित किया जा रहा है।
अतः योगेश दाधीच, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, जयपुर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण पुलिस आयुक्तालय, क्षेत्र के लिए निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये है

1.पुरुष और महिला स्पा केन्द्र परिसर के अलग-अलग खण्डों में होंगे और अलग-अलग प्रवेश के साथ स्पष्ट रूप से सीमांकित होंगे और कोई अंतर-संबंध नही होगा।

2.स्पा/मसाज केन्द्र की सेवाएँ बंद दरवाजों के पीछे प्रदान नही की जायेंगी। स्पा/मसाज केन्द्र कक्षो के दरवाजों के अंदर कोई कुण्डी या बोल्ट नही होना चाहिए। स्वतः बंद/खुलने वाले दरवाजों का प्रावधान होना चाहिए।

3.स्पा/मसाज प्रतिष्ठान के बाहरी दरवाजे कार्य समय के दौरान खुले रखे जायेंगे।

4.सभी ग्राहकों के पहचान पत्र प्रस्तुत करने का अनिवार्य प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा तथा उनके संपर्क विवरण जिसमे फोन नंबर तथा पहचान प्रमाण शामिल है, हेतु उचित रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

5.परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यो के लिए नही किया जाएगा और यह परिसर साथ संपर्क नही होगा। यदि किसी आवासीय भाग हो तो उस भाग के

6.केन्द्र में कार्यरत प्रत्येक मसाज करने वाले करने वाली के पास मान्यता प्राप्त संस्था का एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक डिप्लोमा/प्रमाण पत्र होना चाहिए।

7.सभी कर्मचारी नियोक्ता द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र पहनेंगे और काम करते समय इसे प्रदर्शित करेंगे।

8.सभी कर्मचारियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

9.इनके संचालक/प्रबन्धक/कर्मचारियों के विरूद्ध अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम से संबंधित कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं हो और न ही आपराधिक कार्रवाई में संलिप्त हो साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम अथवा यौन अपराध की प्रकृति का कोई मामला दर्ज नहीं हो।

10.स्पा/मसाज केन्द्र का प्रबंधक केन्द्र में किसी भी व्यक्ति को रोजगार में रखने से पहले पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) प्राप्त करेगा।

11.स्पा/मसाज केंद्र समस्त कानून व विशेष रूप से अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, का उल्लंघन नही करेगा और सभी लागू कानूनों, नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करेगा।

12.प्रत्येक केन्द्र का नाम, लाइसेंस नंबर, लाइसेंस का विवरण व काम के घंटे परिसर या इमारत में बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले तरीके से प्रदर्शित किए जायेंगे।

13.रिसेप्शन पर उचित स्थान पर अंग्रेजी और हिंदी में डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, जिनमें निम्नलिखित जानकारी होगी:-
(अ) परिसर का साइट प्लान।

(ब) पुरुष और महिला के लिए श्रेणीवार बिस्तरों की संख्या।

(स) कर्मचारियों का विवरण जिसमें उनका पदनाम और योग्यता हो।

(द) ग्राहकों के लिए हेल्पलाइन नंबर यानी 112 और 181 ।

यह आदेश मानव जीवन व लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की स्थिति को निवारित करने के लिए उपर्युक्त वर्णित आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के कारण लोकहित में तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है एवं उन व्यक्तियों जिनके विरुद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है, पर सूचना की तामील सम्यक रूप से कराना सम्भव नहीं है, इसलिए यह आदेश एक-पक्षीय पारित किया जा रहा है।

इस आदेश का व्यतिकम/अवहेलना करने वाले व्यक्ति या कम्पनी/संस्था के संचालन/प्रबन्धन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जायेगा।

यह आदेश दिनांक 26 जनवरी 2026 से दिनांक 26 मार्च 2026 तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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