भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टेलीजेन्स यूनिट, उदयपुर द्वारा आरोपी राजेन्द्र प्रसाद तत्कालीन प्रहराधिकारी, आबकारी थाना सलुम्बर के विरूद्ध रिश्वत के प्रकरण में चालान पेश किया गया।
उल्लेखनीय है की आरोपी राजेन्द्र प्रसाद द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी से उसकी पुत्री के नाम लाईसेन्सी शराब की दुकान निर्बाध चलने देने व परेशान नहीं करने तथा चैकिंग नहीं करने की एवज में 2000/- रूपये मासिक बंदी के हिसाब से जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक के 6000/-रूपये रिश्वत की मांग की गई थी। जिस पर दिनांक 31.03.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि 6000/- रूपये स्वयं ही मांग कर ग्रहण करने से प्रकरण संख्या 73/2023 पंजीबद्ध हुआ था।
तत्पश्चात् आरोपी राजेन्द्र प्रसाद तत्कालीन प्रहराधिकारी, आबकारी थाना सलुम्बर के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोपी के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होने से आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग राजस्थान उदयपुर से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई थी। अनुसंधान से धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी आईपीसी में आरोप प्रमाणित पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध ब्यूरो मुख्यालय के द्वारा चार्जशीट के आदेश की पालना में आरोपी के विरूद्ध आज दिनांक को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 01 उदयपुर में इन्टेलीजेन्स यूनिट, उदयपुर द्वारा चालान पेश किया गया।






