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जेडीए के जोन-09 ग्राम देहलाबास,प्रतापनगर में करीब 25 बीघा भूमि पर सर्जित गैर अनूमोदित अनुकम्पा रिसोर्ट कॉलोनी में अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

जेडीए के जोन-09 ग्राम देहलाबास,प्रतापनगर में करीब 25 बीघा भूमि पर सर्जित गैर अनूमोदित अनुकम्पा रिसोर्ट कॉलोनी में अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

जयपुर(सुनील शर्मा) जेडीए के प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांकः 17.01.2024 को जोन-09 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित आर.यू.एच.एस.के सामने ग्राम देहलाबास प्रतापनगर जिला जयपुर में करीब 25 बीघा भूमि पर सर्जित गैर अनूमोदित अनुकम्पा रिसोर्ट कॉलोनी में माननीय न्यायालय अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के निर्णय आदेष दिनांक 20.11.2023 के क्रम में सुरक्षा की दृष्टि से 2.4 मीटर तक की ऊंचाई की बाहरी व आंतरिक बाउण्ड्रीवाल तथा बाउण्ड्रीवाल पर 01 मीटर की ग्रील/फेंसींग के अतिरिक्त किये गये समस्त अवैध निर्माण बनाई गई ग्रेवल-मिट्टी की सड़के,घुमटी,मुख्य द्वार व अन्य अवैध निर्माण को आज जोन-09 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई।

उक्त कार्यवाही उप नियंत्रक प्रवर्तन-चतुर्थ,प्रवर्तन अधिकारी जोन-09,10,14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते,लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
इसी प्रकार जोन-पी.आर.एन.(साउथ)
आवासीय योजना न्यू सचिवालय विहार भूखण्ड संख्या ए-04 में सैटबैक बायलॉज का वायलेषन कर किये गये  अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण।
प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांकः 17.01.2024 को जोन-पी.आर.एन.(साउथ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित आवासीय योजना न्यू सचिवालय विहार सांगानेर जिला जयपुर में भूखण्ड संख्या ए-04 क्षेत्रफल करीब 275 वर्गगज में जेडीए की बिना स्वीकृति व अनुमति सैटबैक एवं बिल्डिंग बायलॉज का गम्भीर उल्लंघन कर बेसमेन्ट सहित 03 मंजिला निर्माण कर ऊपर और मंजिल का निर्माण हेतू सरिये निकालकर पिल्लर का अवैध निर्माण करने पर दिनांक 09.08.2022 को जेडीए एक्ट तहत धारा 32,33 के नोटिस जारी करने के उपरान्त भी निर्माण कार्य करने पर दिनांक 27.09.2023 को जेडीए एक्ट के तहत 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 28.09.2023 को उक्त बिल्डिंग को सील किया गया था। तत्पश्चात अवैध निर्माणकर्ता द्वारा मा. न्यायालय अपीलिय अधिकरण जविप्रा जयपुर में दायर अपिल संख्या 756/2022 व 861/2022 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2023 की पालना में अवैध निर्माणकर्ता द्वारा स्वंय के स्तर पर भूखण्ड की सील खोल ली गई।भूखण्ड का मौका निरीक्षण करवाये जाने के पश्चात अवैध निर्माणकर्ता द्वारा भूखण्ड के आंषिक अवैध निर्माण/वायलेषन को ही हटाया गया आज जोन-पी.आर.एन.(साउथ) के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा लोखण्डा मषीन,गैस कटर व मजदूरों की सहायता से शेष रहे अवैध निर्माण/वायलेषन के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई।संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

आवासीय योजना धर्म नगर के भूखण्ड संख्या-09 में बिल्डिंग बायॅलाज का गम्भीर उल्लंघन कर किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही।

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Author: newsinrajasthan

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