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राजस्थान में ऑनर किलिंग- बहनोई की गोली मारकर हत्या:तलवार से हाथ काटा, घर से भागकर बहन ने की थी लव मैरिज

बहन की लव मैरिज से नाराज भाई ने बहनोई (बहन के पति) पर पहले गोलियां बरसाईं, फिर तलवार से उसका दाहिना हाथ काट डाला। फायरिंग की आवाज सुनकर कमरे से बहन बाहर की ओर दौड़ी। घर के बाहर उसका लहूलुहान पति तड़प रहा था। उसकी आंखों के सामने पति ने दम तोड़ दिया। मामला झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ इलाके का है।

करीब 7 महीने पहले की थी लव मैरिज

झुंझुनू एसपी राजश्री वर्मा ने बताया- जाखोद, कुशलपुरा निवासी मोनिका (21) लव मैरिज के लिए घर से भाग गई थी। 15 जनवरी 2024 को मोनिका ने महपालवास निवासी अंकित जाट (25) के साथ गाजियाबाद में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। इस शादी से मोनिका का भाई कुशलपुरा (झुंझुनूं) निवासी रिंकू राजपूत नाराज चल रहा था।

बहन बोली- आपराधिक प्रवृत्ति का है भाई

अंकित की पत्नी मोनिका ने बताया कि उसका भाई रिंकू राजपूत आपराधिक प्रवृत्ति का है। जब से उसने अंकित के साथ शादी की है, तब से वह लगातार धमकियां दे रहा था। दो बार पहले भी घर पर आकर धमकी दे चुका था। पुलिस ने मोनिका के बताए अनुसार संदिग्ध आरोपियों की तलाश में टीमें लगा दी हैं।बहन ने जिस युवक की गाड़ी किराए पर ली, उसी से प्यार हुआ

मोनिका ने बताया कि उसके भाई रिंकू को चोरी के एक मामले में करीब 1 साल पहले बुहाना (झुंझुनूं) पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब वे बुहाना रिंकू से मिलने गए थे, तब अंकित की गाड़ी किराए पर करके लेकर गए थे। तभी से उसकी जान-पहचान हो गई। इसके बाद दोनों में प्यार हो गया। 14 जनवरी 2024 को मोनिका घर से निकलकर अंकित के पास पहुंची। दोनों ने गाजियाबाद में शादी की और कई दिनों तक होटल में रहे। इसके बाद में घर वापस लौट आए।

पुलिस से मांगी थी सुरक्षा

मोनिका ने बताया कि शादी के हमने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। पुलिस में बाकायदा लिखित देकर जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। इसके बाद पति अंकित बड़े ट्रक चलाने लग गए थे। वह लोहारू (भिवानी, हरियाणा) से ट्रक अलग-अलग शहरों में ले जाते थे। इस दौरान धमकियां तो लगातार मिलती थीं, लेकिन शिकायत करने का मौका नहीं मिला। 20 दिन पहले भी रिंकू अपने साथियों के साथ आया था और जान से मारने की धमकी दी थी। इससे पहले भी एक बार मारने के लिए आया था। उस दिन भी अंकित और मोनिका बाहर थे।

मंगलवार की रात करीब 9 बजे बोलेरो में सवार होकर मोनिका का भाई रिंकू राजपूत अपने 6-7 साथियों के साथ यहां आया और अंकित का मर्डर कर दिया। शव को सूरजगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

पत्‍नी घर से बाहर आई तो लहूलुहान पड़ा था पति

मंगलवार देर शाम बोलेरो में सवार होकर रिंकू मोनिका के घर आया और अंकित का मर्डर कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर मोनिका घर से बाहर आई तो अंकित लहूलुहान पड़ा था। उसे गोली लगी हुई थी और सांसे चल रही थीं। अंकित ने मोनिका के सामने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मोनिका ने देखा कि आरोपी भाग रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर सूरजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची।

बहन की सास पर भी की फायरिंग

अंकित (मृतक) के पिता मुगाराम ने थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार मोनिका के भाई रिंकू के साथ दीपू चौराड़ी, विकास खाती चांदूसिंह की ढाणी, प्रीतम अहीर कुशलपुरा, दौलत, दक्षित महपालवास, पूजा, अशोक पहलवान कुशलपुरा, पंकज पापड़ो समेत 8-10 लोग मंगलवार की रात साढ़े आठ से 9 बजे के बीच घर आए और अंकित पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हाथ पर तलवार से वार किया, जिससे अंकित की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान बीच-बचाव करने आई अंकित की मां पर भी आरोपियों ने फायरिंग की, जिससे वह घायल हो गई।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

झुंझुनू एसपी राजश्री वर्मा ने बताया कि घटना के बाद मौका मुआयना किया गया। रात को ही पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया। आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

5 साल पहले विधानसभा में पास हुआ था ऑनर किलिंग बिल-2019

5 साल पहले विधानसभा में ऑनर किलिंग बिल-2019 पारित हुआ था। यह कानून लागू करने वाला राजस्थान प्रदेश में पहला राज्य बना था। कानून बनते ही राजस्थान पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था- प्यार किया तो डरना क्या। बाकायदा मुगल-ए-आजम फिल्म का सीन लेकर फोटो भी लगाई गई थी। पोस्ट में लिखा था- अब मुगल ए आजम का जमाना गया। अब प्यार करना काेई गुनाह नहीं है। अगर प्यार करने वालाें काे काेई शारीरिक नुकसान पहुंचाता है ताे उसे आजीवन कारावास तक हाे सकता है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। आखिरी पंक्ति में दिल का चिह्न लगाकर लिखा है…क्याेंकि प्यार करना काेई गुनाह नहीं है।

ऑनर किलिंग के दायरे में ये

प्रदेश में ऑनर किलिंग बिल के तहत यदि दो वयस्क सहमति से अंतरजातीय विवाह करें और परिजन किसी एक या दोनों की हत्या कर दें तो यह ऑनर किलिंग माना जाएगा। अंतर सामुदायिक, अंतरधार्मिक, समुदाय में शादी पर भी ये नियम लागू होंगे।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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