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अश्लील कमेंट- साइबर सेल ने राखी सावंत को भेजा समन:यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर SC बोला- अलाहबादिया की याचिका के साथ करेंगे सुनवाई

अश्लील कमेंट मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने शुक्रवार को राखी सावंत को समन भेजा है। 27 फरवरी को राखी को अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। दरअसल, राखी भी बतौर जज समय रैना के शो के एक एपिसोड में नजर आ चुकी हैं। यही कारण है कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। साइबर सेल से मिले समन पर राखी ने अपना रिएक्शन दिया है।

राखी ने कहा- हमने तो कोई गुनाह नहीं किया

राखी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर अपना रिएक्शन दिया है। वीडियो में राखी कहती हैं- ‘मुझे समन देने का कोई मतलब नहीं है। आप मुझे वीडियो कॉल करें। मैं आपको सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं एक आर्टिस्ट हूं। मुझे पैसे देकर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और मैंने बस इंटरव्यू किया। मैंने तो किसी को गाली भी नहीं दी है। फिर मुझे समन भेजने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो रेप केस पहले से पेंडिंग हैं, उन्हें पहले सॉल्व कीजिए। मैं तो भिखारन हूं। मेरे पास एक रुपए नहीं कि मैं आपको दे सकूं। मैं तो दुबई में रहती हूं। मेरे पास कोई काम भी नहीं हैं। ऐसे में मुझे बुलाकर क्या करोगे? कोई फायदा नहीं होने वाला। रोज लड़कियों के रेप हो रहे हैं। उन पर उनके मां-बाप पर तरस खाओ। उनके दोषियों को सजा दो। हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। हम तो वाइट कॉलर हैं।’

महाराष्ट्र साइबर सेल के आईजी यशस्वी यादव ने बताया 24 फरवरी को आशीष चंचलानी और रणवीर अलाहबादिया को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। समय रैना ने 17 मार्च तक का समय मांगा था, जिसे साइबर सेल की ओर से मंजूरी नहीं दी गई।

इस मामले में आज यूट्यूबर आशीष चंचलानी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उसे रणवीर अलाहबादिया की याचिका के साथ जोड़ दिया। अब दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।

साथ ही कोर्ट ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर महाराष्ट्र और असम सरकार से जवाब भी मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई शुरू होने पर आशीष चंचलानी के वकील से कहा कि उन्हें इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

दरअसल, आशीष चंचलानी ने अपने खिलाफ असम के गुवाहाटी में दर्ज FIR को रद्द करने या मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी। 12 फरवरी को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आशीष चंचलानी को अग्रिम जमानत देते हुए दस दिन के अंदर जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था।

जानें क्या है पूरा मामला?

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना का शो है, जिस पर विवाद हो रहा है। यह एपिसोड 8 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। इस शो में बोल्ड कॉमेडी कंटेंट होता है। इस शो के दुनियाभर में 73 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इस शो में पेरेंट्स और महिलाओं को लेकर ऐसी बातें कही गईं, जिनका जिक्र दैनिक भास्कर यहां नहीं कर सकता है।

समय रैना के इस शो के हर एपिसोड को यूट्यूब पर औसतन 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलते हैं। समय को छोड़कर इस शो के हर एपिसोड में जज बदलते रहते हैं। हर एपिसोड में नए कंटेस्टेंट को परफॉर्म करने का मौका मिलता है। कंटेस्टेंट को अपना टैलेंट दिखाने के लिए 90 सेकेंड दिया जाता है।

इंडियाज गॉट लेटेंट शो के दौरान विवादित टिप्पणी करते हुए रणवीर अलाहबादिया।
इंडियाज गॉट लेटेंट शो के दौरान विवादित टिप्पणी करते हुए रणवीर अलाहबादिया।

10 फरवरी को असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने भी इस मामले को लेकर राज्य में FIR की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि गुवाहाटी पुलिस ने कुछ यूट्यूबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर- आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अलाहबादिया, समय रैना और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है।

12 फरवरी को यूट्यूबर रणवीर अलाहबादिया और समय रैना के खिलाफ मुंबई में दो दिन में दूसरी FIR दर्ज की गई थी। यह कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस की साइबर ब्रांच ने की। रणवीर और समय के अलावा इस शो के उन 30 गेस्ट के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है, जिन्होंने पहले एपिसोड से अब तक के शो में हिस्सा लिया था।

वहीं, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो पर बैन के लिए गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। एसोसिएशन ने कहा कि इस तरह के शो देश के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं।

रणवीर अलाहबादिया को कोर्ट से मिल चुकी है राहत

इससे पहले सोमवार को अश्लील कमेंट मामले में रणवीर अलाहबादिया की अपील पर सुनवाई की। अदालत ने अलाहबादिया को गिरफ्तारी से राहत दे दी, लेकिन उन्हें जमकर फटकार भी लगाई। अदालत ने कहा था कि आपके कमेंट की भाषा विकृत और दिमाग गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं, बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुईं।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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