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कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर नकेल ! अब मुंहमांगी फीस नहीं वसूल सकेंगे संचालक

जयपुरः कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर नकेल कसने जा रही है. अब कोचिंग संचालक मुंहमांगी फीस नहीं वसूल सकेंगे. सेंटर्स की मनमानी के खिलाफ सरकार ने बिल पेश किया है. सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल-2025 लाई है. नियम तोड़ने पर जुर्माना सहित प्रॉपर्टी जब्त करने के कड़े प्रावधान है. एक साथ पूरी फीस की जगह छात्र 4 किस्तों में फीस जमा करवा सकेंगे.

किसी स्टूडेंट के बीच में कोचिंग छोड़ने पर 10 दिन में फीस लौटानी होगी. यदि स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है तो बची हुई हॉस्टल की फीस भी देनी होगी. 50 या इससे ज्यादा स्टूडेंट्स पर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है.

दबाव,मनमानी और प्रावधानों के उल्लंघन पर रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है. पहली बार अनदेखी पर 2 लाख तो दूसरी बार 5 लाख तक जुर्माना लग सकता है. कोचिंग सेंटर पर निगरानी,कंट्रोल के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण बनेगा.

 

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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