अलवर में 12 साल की बच्ची से रेप के दोषी को शुक्रवार को कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल (उम्रकैद) की सजा सुनाई। 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 50 साल के दोषी ने कोल्डड्रिंक व टॉफी देने के बहाने बच्ची को घर और अन्य स्थानों पर ले जाकर 15 बार रेप किया।
पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 की जज शिल्पा समीर ने टिप्पणी करते हुए कहा-
दोषी ने खिलौनों से खेलने की उम्र की नाबालिग की मासूमियत का फायदा उठाकर जघन्य अपराध किया है। इस अपराध का प्रभाव न केवल तात्कालिक बल्कि पीड़िता के पूरे जीवन, उसके मन और मस्तिष्क पर पड़ेगा।

आरोपी के वकील ने कोर्ट से सजा में नरमी बरतने का निवेदन किया गया, जिसका सरकारी पक्ष ने कड़ा विरोध किया। इस पर जज ने कहा- आरोपी ने करीब एक साल के भीतर 15 बार बच्ची के साथ रेप किया। ऐसे आरोपी को नरमी नहीं दी जा सकती है।
बहला-फुसलाकर ले जाता था आरोपी सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया- पीड़ित के पिता ने 12 नवंबर 2024 को शहर के अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि कॉलोनी में मेरी 12 साल की बेटी खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला आरोपी उसे कोल्डड्रिंक और टॉफी देने के बहाने अपने साथ ले गया। बच्ची के साथ रेप किया।
आरोपी इस तरह से बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाता और उसके साथ वारदात को अंजाम देता। जब कभी बच्ची जाने से मना कर देती तो आरोपी उसे डरा-धमकाकर अपने साथ लेकर जाता। जब बच्ची परेशान और गुमसुम रहने लगी तो पूछने पर उसने सारी बात बताई।





