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16 नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन किये गए आमंत्रित

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) द्वारा चौमूं एवं आमेर विधानसभा क्षेत्र में नवसृजित 10 उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने उचित मूल्य दुकानों के आवंटन प्रक्रिया से संबंधित विज्ञप्ति जारी की है।

चौमूं विधानसभा के हाड़ौता, कालाडेरा, आलीसर, मण्डा—भिण्डा, अन्नतपुरा, मोरीजा, कुशलपुरा, भोपावास एवं कुमावतों की ढाणी, हस्तेड़ा तो वहीं, आमेर विधानसभा क्षेत्र के बुगालिया, भट्टों की गली, गोविन्दपुरा, राजावास, बिलपुर एवं कांट में नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं।

आवेदन पत्र दिनांक 27 फरवरी 2026 तक प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 09:30 बजे से सायं 05:00 बजे तक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय, कक्ष संख्या–46 से प्राप्त किए जा सकेंगे। भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 4 मार्च 2026 से 19 मार्च 2026 तक प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय, कक्ष संख्या–36 में जमा करवाए जा सकेंगे।

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन पत्र ही छायाचित्र सहित स्वीकार किए जाएंगे। ई-मित्र, टाइपिस्ट अथवा नोटरी बुक स्टोर से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र में आवेदक का एक छायाचित्र चस्पा करना तथा चार अतिरिक्त छायाचित्र पृथक से संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र का मूल्य 100 रुपये निर्धारित है, जो डीडी अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा कर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक का उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक का संबंधित ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक होगा। एक से अधिक योग्य आवेदकों की स्थिति में उसी वार्ड के निवासी को वरीयता दी जाएगी, जहां दुकान स्थित है।

आवेदक की आयु आवेदन की अंतिम तिथि को 21 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। निवास एवं आयु प्रमाण हेतु मतदाता सूची, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शैक्षणिक योग्यता के रूप में आवेदक का स्नातक होना तथा आरकेसीएल अथवा अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान से तीन माह का आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है। स्नातक योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों के आवेदन भी स्वीकार किए जा सकेंगे। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने पर चयन के उपरांत 6 माह में प्रशिक्षण पूर्ण करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। समितियों अथवा समूह निकायों के मामलों में संबंधित अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक को निर्धारित शैक्षणिक एवं कंप्यूटर योग्यता पूर्ण करना आवश्यक होगा।

इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया, पात्रता एवं अन्य नियम-शर्तों की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट
https://food.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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