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राजस्थान- जेल में ‘3 इडियट्स’ वाले वांगचुक की तबीयत खराब:एम्स की इमरजेंसी में लेकर पहुंची पुलिस, डेढ़ घंटे तक डॉक्टर्स ने की जांच

एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक की जेल में तबीयत खराब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस शनिवार (31 जनवरी) सुबह जोधपुर सेंट्रल जेल से वांगचुक को लेकर एम्स हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंची।

यहां करीब डेढ़ घंटे तक उनका चेकअप किया गया। एम्स सूत्रों के मुताबिक उनके पेट में प्रॉब्लम है। वांगचुक का शुक्रवार को भी एम्स में टेस्ट के लिए लाया गया था।

मशहूर हिंदी फिल्म ‘थ्री इडियट्‌स’ सोनम वांगचुक के जीवन पर बनी है। वांगचुक पिछले चार महीने से जोधपुर की जेल में हैं। उन्हें लद्दाख के लिए स्टेट-हुड मांगने और छठे शेड्यूल में जोड़ने के लिए चल रहे धरने से NSA के तहत गिरफ्तार किया गया था।

सोनम वांगचुक की एम्स में हुई जांच को लेकर डॉक्टर्स ने फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
सोनम वांगचुक की एम्स में हुई जांच को लेकर डॉक्टर्स ने फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

सुबह-सुबह हॉस्पिटल लेकर पहुंची पुलिस

पुलिस आज सुबह करीब साढ़े 6 बजे वांगचुक को एम्स लेकर पहुंची थी। उन्हें पेट के डॉक्टर (गैस्ट्रोलॉजिस्ट) को इमरजेंसी में दिखाया गया।

सूत्रों के अनुसार उन्हें शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो रहा था। इसके बाद पुलिस टीम वांगचुक को कड़ी सुरक्षा हॉस्पिटल से लेकर रवाना हो गई।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे जांच कराने के आदेश

सोनम वांगचुक लंबे से जेल में तबीयत खराब होने की शिकायत कर रहे हैं। वांगचुक की बिगड़ती तबीयत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर जेल प्रशासन को गुरुवार (29 जनवरी) को विशेषज्ञ से जांच कराने के आदेश दिए थे।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने गुरुवार को हुई सुनवाई में जेल प्रशासन को आदेश दिया कि वांगचुक की जांच सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर (गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट) से कराई जाए।

कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट 2 फरवरी तक पेश करने का निर्देश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- 21 बार हुई थी जांच

सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा था कि- वांगचुक की नियमित जांच की जा रही है। चार महीनों में जेल के डॉक्टरों ने 21 बार उनकी जांच की है।

आखिरी चेकअप 26 जनवरी को हुआ था। इस पर वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा- जेल के पानी से उन्हें लगातार पेट दर्द हो रहा है।

कोर्ट ने सिब्बल की दलील मानते हुए कहा था कि मरीज की मांग के अनुसार उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा मिलनी चाहिए।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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