बायतु विधायक हरीश चौधरी ने राजस्थान विधानसभा में नियम 295 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर बाड़मेर–बालोतरा (शिव, सिणधरी) एवं जालौर क्षेत्र में सोलर परियोजनाओं तथा पावर ग्रिड कंपनी द्वारा स्थापित की जा रही 400 केवी एवं 765 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइनों से प्रभावित किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के तहत खातेदारी भूमि पर विद्युत पोल एवं कॉरिडोर स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएँ सामने आई हैं। कई किसानों को बिना पूर्व सूचना सर्वे की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिससे उनमें असंतोष व्याप्त है। विरोध करने पर कुछ स्थानों पर प्रशासनिक दबाव, भारी पुलिस बल की तैनाती एवं किसानों की गिरफ्तारी जैसी घटनाएँ भी हुई हैं।
चौधरी ने मुआवज़ा निर्धारण में भारी असमानता का आरोप लगाते हुए कहा कि समान प्रकृति की भूमि होने के बावजूद कुछ किसानों को अधिक तथा कई को अत्यंत कम मुआवज़ा दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के साथ भेदभाव की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रति पोल और भूमि उपयोग के बदले दी जा रही राशि वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं है तथा वार्षिक किराया दरें अत्यंत न्यून हैं।
उन्होंने मांग की कि सोलर एवं पावर ग्रिड परियोजनाओं हेतु खातेदारी भूमि के उपयोग के मामलों में राज्य स्तर पर एकसमान, पारदर्शी एवं न्यायसंगत मुआवज़ा नीति बनाई जाए। मुआवज़ा उच्चतम DLC दर अथवा वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप तय किया जाए तथा वार्षिक किराया दरों का पुनर्निर्धारण कर दीर्घकालिक भुगतान व्यवस्था लागू की जाए।
विधायक ने संयुक्त खातेदारी में सभी खातेदारों की अनिवार्य सहमति सुनिश्चित करने, किसानों के लिए सुरक्षा बीमा की व्यवस्था करने, रिहायशी क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी तय करने तथा फसलों एवं वृक्षों के नुकसान का अग्रिम मुआवज़ा देने की मांग की। साथ ही बिचौलियों की भूमिका एवं प्रशासनिक दबाव संबंधी शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की।
उन्होंने कहा कि यह विषय किसानों के भूमि अधिकार, आजीविका और सामाजिक न्याय से जुड़ा है, इसलिए सरकार को संवेदनशीलता के साथ शीघ्र ठोस कदम उठाने चाहिए।






