Poola Jada
Home » राजस्थान » बीकानेर पुलिस ने की राजपासा एक्ट के तहत साल की दूसरी कार्रवाई

बीकानेर पुलिस ने की राजपासा एक्ट के तहत साल की दूसरी कार्रवाई

जयपुर/बीकानेर 29 मई। बीकानेर पुलिस द्वारा रोहित गोदारा गैंग के सदस्य और जिले के हार्डकोर बदमाश दानाराम उर्फ दानिया सियाग पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी बिल्यूं पुलिस थाना भानीपुरा जिला चूरू हाल वार्ड नम्बर 2 सुरनाणा रोड, लूणकरणसर को राजपासा एक्ट के तहत एक साल के लिए निरुद्ध किया है। राजस्थान हाई कोर्ट के सलाहकार मंडल बोर्ड द्वारा निरुद्धगी को कंफर्म किया गया है

बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि जिला पुलिस की 1 साल में राजपासा एक्ट के तहत निरुद्धगी की यह दूसरी करवाई है। इससे पहले सलाहकार मंडल बोर्ड के आदेश पर बदमाश हरिओम रामावत को भी निरुद्ध किया गया था। बदमाश दानाराम उर्फ दानिया की निरुद्धगी के लिए 14 मई, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाहकार मंडल बोर्ड के समक्ष पेशी हुई, 27 मई को बोर्ड द्वारा एक वर्ष की अवधि अर्थात 2 अप्रैल 2025 तक निरुध्द करने के आदेश दिए।

एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गत 4 अप्रेल को बीकानेर पुलिस द्वारा 75 हजार के इनामी हार्डकोर क्रिमिनल दानाराम उर्फ दानिया सियाग को गिरफ्तार किया गया था। यह बदमाश रोहित गोदारा गैंग का मुख्य सदस्य है, जो बीकानेर में गैंग को ऑपरेट कर रहा था। इसकी राजू ठेहट व मूसे वाला मर्डर के आरोपियों से भी निजी दोस्ती रही है। लूणकरणसर का हिस्ट्रीशीटर और जिले का हार्डकोर अपराधी के विरुद्ध विभिन्न थानों में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, फिरौती और अवैध हथियार रखने के 13 मामले दर्ज हैं।

एसपी ने बताया कि दानाराम सिहाग गंभीर प्रवृत्ति का अपराधी है। इसके विरुद्ध अप्रेल महीने में राजस्थान असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 के तहत जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर के समक्ष इस्तगासा पेश किया था, जिनके द्वारा धारा (3) राजपासा (RAJPASA) एक्ट के तहत अपराधी दानाराम सियाग को निरुद्ध करने के आदेश जारी किए गए थे। जिसे पुलिस ने केंद्रीय कारागृह बीकानेर में दाखिल करवाया था। अब सलाहकार मंडल बोर्ड द्वारा इसके निरुद्धगी आदेश को कंफर्म किया गया है।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

0
0

RELATED LATEST NEWS

7k Network

Top Headlines

एलपीजी गैस सिलेण्डरों की पर्याप्त उपलब्धता एवं निर्बाध आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन सख्त:जितेंद्र कुमार सोनी

जिला कलक्टर डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को जारी किये दिशा निर्देश अवैध भंडारण,दुरुपयोग एवं कालाबाजारी पर सख्ती से अंकुश