जयपुरः आयकर दाताओं को दीपावली पर बड़ी राहत मिली है. ऑडिटेड आयकर विवरणी जमा कराने वाले करदाताओं को राहत दी गई है. आयकर कानून की धारा 139 (1) में ऑडिटेड आयकर विवरणी जमा करानी होती है. कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 थी.
लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है. अब अंतिम समय सीमा 15 नवम्बर तक बढ़ाई गई है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-CBDT ने आज आदेश जारी किए. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा पहले ही CBDT बढ़ा चुका है.
Author: Kashish Bohra
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