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हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पोस्टिंग-ट्रेनिंग पर रोक लगाई:सरकार का जवाब- नहीं रद्द करेंगे भर्ती, अगली सुनवाई 10 फरवरी को

राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 रद्द नहीं करेगी। सरकार ने गुरुवार (9 जनवरी) राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर खंडपीठ) में जवाब पेश कर दिया है।

जवाब की कॉपी सभी पक्षकारों को दी गई है। इस मामले जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में किसी भी नए आदेश को लेकर रोक लगा दी।

आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की डेट दी गई है। इससे पहले सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में जवाब पेश किया है।

इसमें कहा गया है कि अभी मामले की जांच चल रही है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा है। डमी व नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी एसआई को हमने सस्पेंड कर दिया है।

आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल सरकार भर्ती रद्द करने जैसा बड़े फैसला नहीं ले सकती हैं। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील हरेन्द्र नील ने कहा- सरकार का जवाब गोलमोल है। सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे।

भजनलाल सरकार ने सत्ता संभालने के बाद बाद ही एसआई भर्ती परीक्षा की जांच एसओजी को दी थी। इसके बाद अप्रैल् 2024 से इस केस में गिरफ्तारियां शुरू हुईं थीं।
भजनलाल सरकार ने सत्ता संभालने के बाद बाद ही एसआई भर्ती परीक्षा की जांच एसओजी को दी थी। इसके बाद अप्रैल् 2024 से इस केस में गिरफ्तारियां शुरू हुईं थीं।

सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग पर लगाई थी रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे।

आदेश के तहत 2021 की एसआई भर्ती में चयनित एसआई को पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने रोक के आदेश दिए थे।

इसके बाद भी सरकार ने ट्रेनी एसआई को पोस्टिंग दे दी थी। हालांकि, पोस्टिंग के कुछ दिनों के भीतर ही 48 घंटे से अधिक एसओजी की गिरफ्त में रहे ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया गया था।

क्या है मामला

सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। एसओजी की जांच में कई डमी कैंडिडेट बैठाने का मामला भी सामने आया था।

जांच में सामने आया है कि फर्जीवाड़ा करके कई अभ्यर्थियों ने नौकरी हासिल कर ली है। करीब 50 ट्रेनी एसआई को एसओजी अरेस्ट कर चुकी है, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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