जयपुर सुनील शर्मा सतर्कता शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशन में उपासना सिंह,सहायक अभियंता (सतर्कता) ने आज दिनांक 01 जुलाई 2025 (मंगलवार) को जयपुर के वाटिका व शिकारपुरा क्षेत्र में सतर्कता जांच कार्यवाही की गयी।
जांच कार्यवाही के दौरान 2 जगहों पर आर.ओ. प्लान्ट में विद्युत का अनाधिकृत उपभोग करते हुए, धडल्ले से विद्युत चोरी की जा रही थी,जिसपर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कार्यवाही करते हुए फोटोग्राफ्स लिये जाकर, 2 वीसीआरस् भरकर करीब 21 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।
टीम द्वारा (1) लक्ष्मी देवी/कान्हा सैनी, प्लाट नं. 140. श्रीकृष्णा नगर, कालावाला के विरूद्ध वीसीआर नं. 168647 भरी जाकर करीब 16 लाख 19 हजार रूपये का जुर्माना तथा (2) श्री राजू गुर्जर / रामकरण, खसरा नं. 254, साईडपुरा, शिकारपुरा के विरूद्ध वीसीआर नं. 168648 भरी जाकर करीब 4 लाख 85 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
मौके से दोनो उपभोक्ताओं के विद्युत मीटरों व केबिल को जब्त कर, विद्युत कनेक्शन काट दिये गये हैं। टीम में विरेन्द्र राव-टैक्नीशियन, सूरज कुमार बैरवा, सहायक प्रथम व सरदार, पुलिस कानिस्टेबल शामिल थे। जुर्माना राशि जमा करवाने के लिए संबंधित उपभोक्ताओ को नोटिस जारी कर दिये गये है। जुर्माना राशि तय समय में जमा नहीं करवाने पर, विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया जावेगा।
सतर्कता शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि विद्युत चोरी करना दण्डनीय अपराध है। विशेष अभियान के रूप में सभी सतर्कता अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में गहन सतर्कता जांच कार्यवाहियां की जा रही है एवं जिस परिसर / स्थान में विद्युत चोरी / दुरूपयोग पाया जाता है, तो मौके के साक्ष्य लिये जाकर विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत कार्यवाही कर जुर्माना निर्धारित किया जाता है। इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।






