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शुद्ध आहार – मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

शुद्ध आहार – मिलावट पर वार अभियान के तहत, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभ मंगला के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा परमहंस कॉलोनी, मुरलीपुरा स्थित “SS Food Event” पर निरीक्षण एवं कार्यवाही की गई।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान पर अस्वच्छ (Unhygienic) परिस्थितियों में खाद्य सामग्री तैयार की जा रही थी। मौके पर एक्सपायरी सॉस, जूस एवं मॉकटेल्स रखे पाए गए। इसके अतिरिक्त, संस्थान के पास खाद्य अनुज्ञा पत्र (Food License) नहीं था, फूड हैंडलर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं थे, एवं खाद्य निर्माण में उपयोग हो रहे पानी की जांच रिपोर्ट भी नहीं थी।

मौके से बादाम, गुलाब जामुन एवं उड़द-मोगर के एक-एक नमूने लिए गए हैं, जिनकी प्रयोगशाला में जांच कराई जाएगी।

अस्वच्छ स्थिति में खाद्य सामग्री तैयार करने पर FSS Act की धारा 56, बिना अनुज्ञा पत्र के खाद्य व्यवसाय संचालित करने पर धारा 63, एवं एक्सपायरी खाद्य पदार्थों के उपयोग पर धारा 27 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। साथ ही, धारा 32 के अंतर्गत संस्थान को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।

कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेश कुमार चेजारा, पवन गुप्ता एवं विशाल मित्तल शामिल रहे।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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