सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई में सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा- सिंगल बेंच में दायर याचिका मेंटेनेबल ही नहीं थी। सिंगल बेंच ने इसे दरकिनार कर मेरिट पर सुनवाई करते हुए भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ताओं ने RPSC के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है। SI भर्ती रद्द करने और RPSC के सदस्यों के खिलाफ की गई एकलपीठ की टिप्पणियों के खिलाफ दायर अपीलों पर हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
ऐसे में एकलपीठ के याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ के समक्ष प्रार्थना पत्र दायर करके कहा कि ग्रेड सेकेंड टीचर भर्ती-2022 में पेश ईडी की चार्जशीट में पेपर लीक और RPSC सदस्यों की कार्यशैली को लेकर कई खुलासे हुए हैं। इसलिए खंडपीठ ईडी को निर्देश दे कि वे दायर चार्जशीट हाईकोर्ट के समक्ष रखें।
सरकार ने कहा- जांच एजेंसी सही और गलत की छंटनी करने में सक्षम हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सरकार, चयनित अभ्यर्थियों और RPSC के पूर्व सदस्यों की ओर से दायर अपीलों पर मंगलवार को सुनवाई अधूरी रही। सरकार की ओर से बहस की शुरुआत करते हुए महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जांच एजेंसी पेपर लीक में सही और गलत की छंटनी करने में सक्षम है। लेकिन इसके बाद भी एकलपीठ ने पूरी भर्ती को रद्द कर दिया। इस मामले में बुधवार को फिर सरकार की बहस के साथ सुनवाई शुरू होगी।






