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मादक पदार्थ तस्करी करने वाले तस्कर पर कसा शिकंजा:पुलिस ने तीन करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति कुर्क की, पांच मामले पूर्व में दर्ज

जोधपुर पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वाले तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद तस्कर के करीब 3 करोड रुपए बाजार मूल्य की संपत्ति को कुर्क किया है। यह पूरी कार्रवाई बीएस के कानून के धारा 107 के तहत की गई है।

बता दे कि 30 अक्टूबर 2025 को शास्त्री नगर थाना पुलिस ने आरोपी तस्कर के मिल्कमैन कॉलोनी स्थित एक मकान में दबिश दी थी। इस दौरान 666 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया था। इस पर टीम ने तस्कर सोनाराम उर्फ कर्नल पुत्र मानाराम विश्नोई निवासी गांव लुणावास खारा पुलिस थाना झंवर जोधपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में मादक पदार्थ तस्करी के पांच मामले दर्ज हैं।

पुलिस ने आरोपी की संपत्ति को BNS की धारा 107 के तहत कुर्क किया।
पुलिस ने आरोपी की संपत्ति को BNS की धारा 107 के तहत कुर्क किया।

इस पर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश, DCPविनित कुमार बंसल के निर्देशन में पुलिस ने आरोपी की मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत कुर्क करने के लिए कोर्ट में इस्तगासा पेश किया। जिसमें बताया कि आरोपी ने सूर्या नगर सांगरिया में दो मंजिला आलीशान मकान का निर्माण किया है। वहीं ग्राम पाल जोधपुर में तीन भूखण्ड खरीद रखे थे। जिसे अब कोर्ट के आदेश पर कुर्क किया गया।

पुलिस कार्रवाई में बासनी थाना अधिकारी नितिन दवे, शास्त्रीनगर थाना अधिकारी जुल्फिकार, SI शैतान चौधरी, बासनी थाने के हैड कांस्टेबल रामलाल, गोविंदराम, कॉन्स्टेबल डूंगर सारण, दिनेश नायल शामिल रहे।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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