बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने एक बार फिर जमानती वारंट से तलब किया है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा, सदस्य अजय शर्मा और सुप्रिया अग्रवाल की बेंच ने सलमान खान के जमानती वारंट जारी किए हैं।
वारंट की तामील कराने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। सलमान खान को 23 फरवरी को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
इससे पहले आयोग ने परिवादी योगेंद्र सिंह के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सलमान खान को वारंट जारी किए थे, लेकिन उनकी तामील नहीं होने पर आयोग ने आज फिर से सलमान खान को जमानती वारंट से तलब किया है।
सलमान खान का प्रार्थना पत्र खारिज
इससे पहले आज बेंच ने आदेश सुनाते हुए सलमान खान के जमानती वारंट निरस्त करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इस पर 6 फरवरी को ही बहस पूरी हो गई थी। राजश्री पान मसाला और सलमान खान के वकीलों ने बहस करते हुए कहा था कि उन्होंने कोर्ट की अवमानना नहीं की है।
अदालत का आदेश था कि जवाब पेश नहीं होने तक प्रचार और विज्ञापन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने अदालत में 15 जनवरी को ही जवाब पेश कर दिया था। इसके अलावा उनका विज्ञापन पान मसाले का है ही नहीं, सलमान सिल्वर कोटेड इलायची का विज्ञापन कर रहे हैं।
वहीं परिवादी की ओर से बहस करते हुए उनके अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी ने बताया कि 6 जनवरी को न्यायालय ने सलमान खान और राजश्री पान मसाला को भ्रामक विज्ञापन करने से अस्थाई रूप से रोक दिया था।
इसके बावजूद 9 जनवरी को जयपुर, कोटा और अन्य शहरों में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर विज्ञापन जारी रखे गए, जो आयोग की अवमानना है।
सलमान खान का प्रार्थना पत्र खारिज इससे पहले आज बैंच ने आदेश सुनाते हुए सलमान खान के जमानती वारंट निरस्त करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इस पर 6 फरवरी को ही बहस पूरी हो गई थी। राजश्री पान मसाला और सलमान खान के वकीलों ने बहस करते हुए कहा था कि हमने कोर्ट की अवमानना नहीं की हैं।
अदालत का आदेश था कि जवाब पेश नहीं होने तक प्रचार और विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमने अदालत में 15 जनवरी को ही जवाब पेश कर दिया था। इसके अलावा हमारा विज्ञापन पान मसाले का है ही नहीं, सलमान सिल्वर कॉटेड इलायची का विज्ञापन कर रहे है।
वहीं परिवादी की ओर से बहस करते हुए उनके अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी ने बताया कि 6 जनवरी को न्यायालय ने सलमान खान और राजश्री पान मसाला को भ्रामक विज्ञापन करने से अस्थाई रोक दी थी ।
इसके बावजूद 9 जनवरी को जयपुर, कोटा और अन्य शहरों में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर विज्ञापन जारी रखे गए। यह आयोग की अवमानना हैं।
गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर है रोक
जिला उपभोक्ता आयोग ने 15 जनवरी को सलमान खान को जमानती वारंट से तलब किया था, जिसके खिलाफ सलमान खान की ओर से राज्य उपभोक्ता आयोग में रिवीजन दायर की गई थी।
इस पर सुनवाई करते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग ने 6 फरवरी को जिला उपभोक्ता आयोग को निर्देश दिए थे कि जब तक सलमान खान को जमानती वारंट की तामील नहीं हो जाती है, तब तक गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किए जाएं।
इस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने आज फिर सलमान खान को जमानती वारंट जारी किए।





