*पुलिस थाना लालकोठी जयपुर पूर्व की केन्द्रीय कारागृह जयपुर में बनाए गए धमकीभरे विडियो को वायरल करने वाले अभियुक्त जगदीप उर्फ जगदीप पहलवान उर्फ कीडू के विरूद्ध कार्यवाही*
न्यूज इन राजस्थान सुनील शर्मा
जयपुर। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा आईपीएस ने बताया कि सितम्बर, 2025 में केन्द्रीय कारागृह जयपुर में निषिद्ध सामग्री मोबाईल का उपयोग करते हुए बनाए गए धमकीभरे विडियो को इंस्टाग्राम पर आईडी jagdeep_pahalwan_777 से वायरल किया गया था जिसके संबंध में पुलिस थाना लालकोठी जयपुर पूर्व पर दिनांक 15.09.2025 को अभियोग संख्या 170/2025 धारा 66ई, 67, 72 आईटी एक्ट, 353 (1) (बी) बीएनएस व 42 कारागार (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2015 में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। पूर्व में केन्द्रीय कारागृह जयपुर में निषिद्ध सामग्री मोबाईल का उपयोग करते हुए धमकीभरा विडियो बनाने वाले अभियुक्त निखिल पुत्र स्व विनोद, अंकित जाट पुत्र रामसिंह, प्रमोद स्वामी पुत्र श्री रामप्रताप स्वामी, राकेश गुर्जर पुत्र जयमल गुर्जर, देशराज गुर्जर पुत्र कैलाश गुर्जर, रवि उर्फ रवीन्द्र गुर्जर पुत्र श्योदान, मनीष चौधरी पुत्र मूलचंद चौधरी व आकाश तंवर उर्फ बंटू पुत्र रणवीर सिंह से अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है परंतु धमकीभरे विडियो को इंस्टाग्राम पर स्वयं की आईडी jagdeep_pahalwan से वीडियो वायरल करने वाला अभियुक्त जगदीप उर्फ जगदीप पहलवान उर्फ कीडू की पूर्व में ही केन्द्रीय कारागृह जयपुर से जमानत होने पर अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से दूर था तथा अभियुक्त को अभियोग दर्ज होने की सूचना मिलने पर अभियुक्त द्वारा उपयोग में लिए गए मोबाईल को तोड़कर बंद कर दिया गया जिस पर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल आईपीएस एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय प्रथम ओम प्रकाश आईपीएस से त्वरित कार्यवाही के निर्देश प्राप्त हुए। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार धमकीभरे विडियो को इंस्टाग्राम पर वायरल करने वाला अभियुक्त जगदीप उर्फ जगदीप पहलवान उर्फ कीडू टॉप-10 सूची में सूमार कर आलोक सिंघल (आरपीएस) अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व के सुपरविजन एवं नारायण लाल बाजिया (आरपीएस) सहायक पुलिस आयुक्त गांधी नगर जयपुर पूर्व के निर्देशन में पुलिस थाना लालकोठी जयपुर पूर्व से प्रकाश राम पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा लगातार मेहनत एवं प्रभावी प्रयास करते हुए अभियुक्त जगदीप उर्फ जगदीप पहलवान उर्फ कीडू पुत्र सतबीर, जाति धानक, उम्र 33 साल, निवासी गांव मदीना वार्ड नम्बर 16, तहसील गोहाना, पुलिस थाना बरोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा को दस्तयाब कर बाद अनुसंधान धारा 66ई, 67, 72 आईटी एक्ट, 353 (1) (बी) बीएनएस व 42 कारागार (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2015 में गिरफ्तार कर अभियुक्त द्वारा वारदात में प्रयुक्त मोबाईल को बरामद कर जब्त किया गया। अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। इंस्टाग्राम से धमकीभरे विडियो को डिलिट करवाकर jagdeep_pahalwan_777 को बंद करवाया जा चुका है।
*विशेष टीमः-*
1.सूरज हैडकानि 510
2.राधेश्याम कानि 6109
Author: newsinrajasthan
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