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हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सभी दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का लगाया जुर्माना भी

झुंझुनूं: झुंझुनूं में हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने सभी दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने फैसला सुनाया.

अप्रैल 2019 में उदयपुरवाटी इलाके के मणकसास बस स्टैंड पर वारदात हुई थी. आरोपियों ने आंखों में मिर्च डालकर 3 लोगों पर चाकू से जानलेवा हमला  किया था. हमले में नगरपालिका में कार्यरत मदनलाल की इलाज के दौरान मौत हुई थी.

मृतक के पिता रामेश्वरलाल ने आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी थी. पुलिस ने शंकर सिंह, महेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, रवींद्र सिंह, मनमोहन सिंह और भवानी सिंह के खिलाफ कोर्ट में  आरोप-पत्र पेश किया था. मामले में लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने पैरवी की.

 

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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